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रामदेवरा मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में मिली छूट

राजस्थान की गहलोत सरकार ने जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है. यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त से 10 सितंबर तक रहेगी.

CM Ashok Gehlot gave tax exemption,  tax exemption to passenger vehicles
यात्री वाहनों को टैक्स में मिली छूट.
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Published : Aug 28, 2022, 7:54 PM IST

Updated : Aug 28, 2022, 11:50 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार की ओर से जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य (CM Ashok Gehlot gave tax exemption) राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.

राज्य सरकार के निर्णय अनुसार मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर में यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त से 10 सितंबर तक रहेगी. मेले में आने वाले यात्री वाहनों से 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17,000 रूपए प्रति वाहन होता है. अब सीएम गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र 6500 रूपए ही लिए जाएंगे. मतलब बड़ी राहत गहलोत सरकार ने रामदेवरा वार्षिक मेले में आने वाले अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को दी है.

पढ़ेंः बाबा रामदेव के मेला का आगाज कल से, सुरक्षा में तैनात होंगे 2500 पुलिसकर्मी

बता दें कि रामदेवरा वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से लगभग 1500 वाहनों में प्रतिवर्ष (Vehicles from other states in Ramdevra fair) हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. इन्हें राहत देने के लिए वाहन व पथ करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1.67 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी. मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2018 और 2019 में भी राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी परमिट पर आने वाले वाहनों पर देय कर में राहत दी थी. वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह छूट नहीं दी गई थी.

जयपुर. राज्य सरकार की ओर से जैसलमेर जिले के रामदेवरा तीर्थ के वार्षिक मेले में अन्य (CM Ashok Gehlot gave tax exemption) राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.

राज्य सरकार के निर्णय अनुसार मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर में यह छूट मेला अवधि 29 अगस्त से 10 सितंबर तक रहेगी. मेले में आने वाले यात्री वाहनों से 10 दिवस की अवधि के लिए देय कर लगभग 17,000 रूपए प्रति वाहन होता है. अब सीएम गहलोत की स्वीकृति के बाद यात्री वाहन संचालकों से मात्र 6500 रूपए ही लिए जाएंगे. मतलब बड़ी राहत गहलोत सरकार ने रामदेवरा वार्षिक मेले में आने वाले अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को दी है.

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बता दें कि रामदेवरा वार्षिक मेले में अन्य राज्यों से लगभग 1500 वाहनों में प्रतिवर्ष (Vehicles from other states in Ramdevra fair) हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. इन्हें राहत देने के लिए वाहन व पथ करों में छूट के निर्णय से राज्य सरकार लगभग 1.67 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी. मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2018 और 2019 में भी राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी परमिट पर आने वाले वाहनों पर देय कर में राहत दी थी. वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण यह छूट नहीं दी गई थी.

Last Updated : Aug 28, 2022, 11:50 PM IST
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