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रिटायर्ड संभागीय मुख्य अभियंता के खिलाफ आरोप पत्र पेश

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की रिटायर्ड संभागीय मुख्य अभियंता डीसी गुप्ता के खिलाफ एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया. इस मामले में दोनों अभियुक्तों को अदालत 9 अप्रैल 2014 को 2 साल की सजा सुना चुकी है.

मुख्य अभियंता के खिलाफ आरोप पत्र पेश
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Published : Jun 25, 2019, 7:40 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की रिटायर्ड संभागीय मुख्य अभियंता डीसी गुप्ता के खिलाफ एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया.

गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान एक करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की राशि को अवैध तरीके से अर्जित किया है. आरोप पत्र पेश करने के दौरान आरोपी के अदालत में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने आरोपी को जमानती वारंट जारी कर 11 जुलाई को तलब किया है.
मामले के अनुसार आरोपी और उसके पुत्र आलोक गुप्ता को एसीबी ने वर्ष 2012 में ₹40000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया था. इस मामले में दोनों अभियुक्तों को अदालत 9 अप्रैल 2014 को 2 साल की सजा सुना चुकी है.

वहीं ट्रैप के बाद आरोपी के कोटा स्थित आवास से बेनामी संपत्ति मिलने पर एसीबी ने अलग से मामला दर्ज किया था. एसीबी ने वर्ष 1973 से अगस्त 2012 की अवधि में एक करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक राशि अवैध तरीकों से अर्जित करना माना है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की रिटायर्ड संभागीय मुख्य अभियंता डीसी गुप्ता के खिलाफ एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया.

गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान एक करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की राशि को अवैध तरीके से अर्जित किया है. आरोप पत्र पेश करने के दौरान आरोपी के अदालत में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने आरोपी को जमानती वारंट जारी कर 11 जुलाई को तलब किया है.
मामले के अनुसार आरोपी और उसके पुत्र आलोक गुप्ता को एसीबी ने वर्ष 2012 में ₹40000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया था. इस मामले में दोनों अभियुक्तों को अदालत 9 अप्रैल 2014 को 2 साल की सजा सुना चुकी है.

वहीं ट्रैप के बाद आरोपी के कोटा स्थित आवास से बेनामी संपत्ति मिलने पर एसीबी ने अलग से मामला दर्ज किया था. एसीबी ने वर्ष 1973 से अगस्त 2012 की अवधि में एक करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक राशि अवैध तरीकों से अर्जित करना माना है.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत में मंगलवार को एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की रिटायर्ड संभागीय मुख्य अभियंता डीसी गुप्ता के खिलाफ एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया। गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान एक करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की राशि को अवैध तरीके से अर्जित किया है।


Body:आरोप पत्र पेश करने के दौरान आरोपी के अदालत में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने आरोपी को जमानती वारंट जारी कर 11 जुलाई को तलब किया है। मामले के अनुसार आरोपी और उसके पुत्र आलोक गुप्ता को एसीबी ने वर्ष 2012 में ₹40000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया था। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को अदालत 9 अप्रैल 2014 को 2 साल की सजा सुना चुकी है। वहीं ट्रैप के बाद आरोपी के कोटा स्थित आवास से बेनामी संपत्ति मिलने पर एसीबी ने अलग से मामला दर्ज किया था। एसीबी ने वर्ष 1973 से अगस्त 2012 की अवधि में एक करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक राशि अवैध तरीकों से अर्जित करना माना है।


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