जयपुर. कोरोना से बचाव के नियमों के सम्बन्ध में जानबूझकर बार-बार लापरवाही करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों एवं संस्थाओं के चालान (Challan of regular violators of Corona guidelines) बनाए जाएंगे. साथ ही विवाह और सामाजिक-धार्मिक समारोहों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी.
संक्रमित परिवार को समय पर दवाइयां पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाएगा. यह निर्देश जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने सोमवार को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये ली गयी बैठक में दिए. नेहरा ने जयपुर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए सभी इंसीडेंट कमाण्डर्स, पुलिस, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं.
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए संबंधित थाना क्षेत्रों के लिए 23 इन्सीडेंट कमाण्डर्स नियुक्त किए गए हैं. बैठक में सभी इंसीडेंट कमाण्डर्स को निर्देश दिये कि उनके क्षेत्र में संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त एवं चिकित्सा अधिकारी से समन्वय रख संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण करने, कोविड एप्रोपिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करने, राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाये जाने, हर व्यक्ति द्वारा मास्क लगाए जाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, भीड़-भाड़ नहीं होने देने, सेनेटाइजेशन के साथ ही अधिक से अधिक पात्र लोगों को कोविड 19 के वैक्सीन लगवाने के प्रयास करने को कहा गया है.
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नेहरा ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के प्रबन्धन से हुए अनुभव को काम लेते हुए वर्तमान में इसके प्रसार को रोकने में जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना के प्रसार का सबसे बड़ा कारण लापरवाही है. इसलिए हर स्तर पर लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए जागरूक भी करना है. साथ ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के कारण वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जाना है.
उन्होंने बाजारों और दुकानों पर पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनेटाइजेशन नियमों की पूर्ण पालना कराने को कहा. उन्होंने कहा कि अगर इन नियमों की अवहेलना या उल्लंघन नजर आए जाए तो उल्लंघनकर्ता का चालान किया जाए. नेहरा ने कहा कि सभी इंसीडेंट कमाण्डर्स अपने क्षेत्राधिकार में पूरी निगरानी रखें. सभी अधिकारी किसी भी स्थिति-परिस्थिति से निपटने के लिए और कहीं भी कोरोना के अधिक मामले आने पर कन्टेन्मेंट जोन, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन एवं अन्य व्यवस्थाओं से सम्बन्धित माइक्रो प्लानिंग तैयार रखें.
कोरोना से बचाव के नियमों के सम्बन्ध में जानबूझकर बार-बार लापरवाही करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों एवं संस्थाओं के चालान बनाए जाएं. विवाह एवं अन्य सामाजिक-धार्मिक समारोहों पर भी पुलिस के जवान नजर रखी जाए एवं भीड़-भाड़ वाली जगह पर स्क्रीनिंग एवं सैम्पलिंग बढ़ाएं.