जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने बीवीजी कंपनी (BVG Company) के बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ की रिश्वत से जुड़े मामले में राजाराम गुर्जर और कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे को जेल भेज दिया है. पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर एसीबी ने दोनों आरोपियों को पेश कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने की गुहार की. इस पर अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया.
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गौरतलब है की बीस करोड़ रुपए के लेनदेन का वीडियो सामने आने के बाद एसीबी ने स्वयं ही एफआईआर दर्ज कर मामले में आरएसएस के निम्बाराम, बीवीजी कंपनी के ओमकार सप्रे और एक अन्य सहित तत्कालीन मेयर के पति राजाराम को नामजद किया था. एसीबी ने राजाराम और सप्रे को 29 जून को गिरफ्तार किया था. वहीं, एसीबी ने आरोपियों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था.