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कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने DCP को सौंपा ज्ञापन

प्रदेश में चल रहा सियासी संकट दिन-ब-दिन गरमता जा रहा है. ऐसे में सोमवार को भाजपा प्रवक्ता ने डीसीपी मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा. साथ ही वायरल ऑडियो के मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

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Published : Jul 20, 2020, 5:08 PM IST

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कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग

जयपुर. राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल के बीच खरीद-फरोख्त के Viral Audio को लेकर भाजपा की ओर से सोमवार को डीसीपी साउथ के समक्ष मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी. पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने डीसीपी मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा.

कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग

भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने बताया कि अशोक नगर थाना में कूटरचित तरीके से कांग्रेस की ओर से फर्जी ऑडियो वायरल करने की शिकायत दी गई थी. लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की. जबकि मामले को मात्र परिवाद के तहत दर्ज कर लिया गया. भाजपा की ओर से साल 2019 के राजस्थान पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी किए गए आदेश का हवाला देते कहा कि, संज्ञेय अपराध के मामलों में मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य किया गया था. लेकिन इसके बावजूद अशोक नगर थाना पुलिस ने FIR (First Investigation Report) दर्ज करना अनिवार्य नहीं समझा.

यह भी पढ़ेंः कटारिया ने लिखा DGP को पत्र, BJP प्रवक्ता की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं करने पर जताई नाराजगी

बता दें कि, भाजपा प्रवक्ता द्वारा दिए गए परिवाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी और सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ गलत रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भाजपा को राजद्रोह के मामले में फंसा देने की बात कही गई है. इस पर डीसीपी मनोज कुमार ने मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया.

जयपुर. राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल के बीच खरीद-फरोख्त के Viral Audio को लेकर भाजपा की ओर से सोमवार को डीसीपी साउथ के समक्ष मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी. पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने डीसीपी मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपा.

कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग

भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने बताया कि अशोक नगर थाना में कूटरचित तरीके से कांग्रेस की ओर से फर्जी ऑडियो वायरल करने की शिकायत दी गई थी. लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की. जबकि मामले को मात्र परिवाद के तहत दर्ज कर लिया गया. भाजपा की ओर से साल 2019 के राजस्थान पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी किए गए आदेश का हवाला देते कहा कि, संज्ञेय अपराध के मामलों में मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य किया गया था. लेकिन इसके बावजूद अशोक नगर थाना पुलिस ने FIR (First Investigation Report) दर्ज करना अनिवार्य नहीं समझा.

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बता दें कि, भाजपा प्रवक्ता द्वारा दिए गए परिवाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी और सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ गलत रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भाजपा को राजद्रोह के मामले में फंसा देने की बात कही गई है. इस पर डीसीपी मनोज कुमार ने मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया.

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