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हाईकोर्ट फैसला : BVG कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक - Ban on taking punitive action against BVG company

राजस्थान हाईकोर्ट ने डोर टू डोर कचरा उठाने वाली बीवीजी कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को नियमित काम करते रहने को कहा है.

BVG Company High Court verdict
BVG कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक
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Published : May 7, 2021, 9:59 PM IST

जयपुर. अदालत ने डीएलबी और ग्रेटर नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बीवीजी इंडिया लिमिटेड की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि 17 जनवरी 2017 को याचिकाकर्ता को शहर से डोर टू डोर कचरा एकत्र करने का सात साल का ठेका दिया गया था. शहर में दो निगम बनने पर गत वर्ष 11 मई को याचिकाकर्ता को दोनों निगमों का कार्य सौंप दिया गया.

याचिका में कहा गया कि गत 18 जनवरी को डीएलबी ने आदेश जारी कर दोनों निगमों को याचिकाकर्ता के साथ सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट करने को कहा. जिसकी पालना में हैरिटेज निगम ने एग्रीमेंट कर लिया. लेकिन ग्रेटर निगम प्रशासन ने अब तक एग्रीमेंट नहीं किया.

वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पढ़ें- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के संबंध में केंद्र सरकार पेश करे शपथ पत्र: हाईकोर्ट

जेवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक को अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने झोटवाडा के गणपति नगर से अदालती आदेश के बावजूद बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं हटाने पर जेवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक और सहायक अभियंता को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश योगेश टेलर की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत एक अप्रैल को आदेश जारी कर गणपति नगर कॉलोनी में लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर को हटाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे. याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को अदालती आदेश की जानकारी देने के बावजूद अब तक ट्रांसफार्मर को नहीं हटाया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. अदालत ने डीएलबी और ग्रेटर नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बीवीजी इंडिया लिमिटेड की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने अदालत को बताया कि 17 जनवरी 2017 को याचिकाकर्ता को शहर से डोर टू डोर कचरा एकत्र करने का सात साल का ठेका दिया गया था. शहर में दो निगम बनने पर गत वर्ष 11 मई को याचिकाकर्ता को दोनों निगमों का कार्य सौंप दिया गया.

याचिका में कहा गया कि गत 18 जनवरी को डीएलबी ने आदेश जारी कर दोनों निगमों को याचिकाकर्ता के साथ सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट करने को कहा. जिसकी पालना में हैरिटेज निगम ने एग्रीमेंट कर लिया. लेकिन ग्रेटर निगम प्रशासन ने अब तक एग्रीमेंट नहीं किया.

वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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जेवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक को अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने झोटवाडा के गणपति नगर से अदालती आदेश के बावजूद बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं हटाने पर जेवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक और सहायक अभियंता को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश योगेश टेलर की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत एक अप्रैल को आदेश जारी कर गणपति नगर कॉलोनी में लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर को हटाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे. याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को अदालती आदेश की जानकारी देने के बावजूद अब तक ट्रांसफार्मर को नहीं हटाया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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