ETV Bharat / city

जयपुर में धारा 144 के तहत रात 9 से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक

author img

By

Published : Jun 2, 2020, 2:07 AM IST

जयपुर में लॉकडाउन 5.0 के दौरान धारा 144 के तहत रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के अवागमन पर रोक लगा दी गई है. वहीं इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा. हालांकि पुलिस, जिला प्रशासन, ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी और सक्षम अनुमति प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

धारा 144
रात 9 से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक

जयपुर. जिला कलक्टर डाॅ.जोगाराम ने जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 31 मार्च 2020 को धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश में संशोधन करते हुए आदेश दिए हैं. जिसके अनुसार जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा.

ये पढ़ें: जयपुर: Lockdown का उल्लंघन करने पर अब तक 17 हजार से ज्यादा वाहन जब्त

आदेश में कहा गया है कि, कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से होने वाले मानव जीवन और जन स्वास्थ्य के खतरों के मद्देनजर सार्वजनिक हित में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना अति आवश्यक है. आदेशानुसार पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं, और सक्षम अनुमति प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

वहीं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा. यह आदेश 31 मई 2020 को रात 12 बजे लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की राजस्व सीमा में प्रभावी रहेगा.

ये पढ़ें: जयपुर: कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिन्हित इलाकों में लगाया कर्फ्यू

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 5.0, 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा. इस लॉकडाउन में लोगों को अपने कार्यालय और काम पर जाने की छूट दी गई है. लेकिन रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी.

जयपुर. जिला कलक्टर डाॅ.जोगाराम ने जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 31 मार्च 2020 को धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश में संशोधन करते हुए आदेश दिए हैं. जिसके अनुसार जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा.

ये पढ़ें: जयपुर: Lockdown का उल्लंघन करने पर अब तक 17 हजार से ज्यादा वाहन जब्त

आदेश में कहा गया है कि, कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से होने वाले मानव जीवन और जन स्वास्थ्य के खतरों के मद्देनजर सार्वजनिक हित में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना अति आवश्यक है. आदेशानुसार पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं, और सक्षम अनुमति प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

वहीं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा. यह आदेश 31 मई 2020 को रात 12 बजे लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की राजस्व सीमा में प्रभावी रहेगा.

ये पढ़ें: जयपुर: कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिन्हित इलाकों में लगाया कर्फ्यू

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 5.0, 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा. इस लॉकडाउन में लोगों को अपने कार्यालय और काम पर जाने की छूट दी गई है. लेकिन रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.