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राजस्थान में भीड़-भाड़ वाले आयोजनों पर जारी रहेगी रोक, गृह विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश - Five-Fold Strategy

सार्वजनिक स्थानों पर आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है.

राजस्थान में आयोजनों पर प्रतिबंध जारी
राजस्थान में आयोजनों पर प्रतिबंध जारी
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Published : Sep 8, 2021, 3:22 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के मद्देनजर भीड़-भाड़ सम्बन्धी आयोजनों पर रोक जारी रखी है. गृह विभाग ने सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों, त्योहारों के आयोजन के साथ जुलूस, मेलों और हाट बाजारों पर प्रतिबंध (Ban on crowded events) को जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

गृह विभाग के प्रमुख शासन अभय कुमार ने इस संबंध में 10 जुलाई 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार (covid appropriate behavior) के साथ कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol ) की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है.

संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम यथा-धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों के आयोजन न हों. सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नो-मास्क, नो-मूवमेंट (no-mask no-movement ) की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेगा. बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए अर्द्धशासकीय पत्र में आगामी त्योहारों के अवसर पर और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें- जेलों में कैदियों की मौत पर मुआवजा राशि में गहलोत सरकार लाएगी एकरूपता, जल्द बनेगी नई नीति

साथ ही कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए फाइव-फोल्ड स्ट्रेटजी (टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एण्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर) पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता व्यक्त की गई है. इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian council of medical research) तथा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की आशंका व्यक्त की है.

प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण में कमी को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आमजन की सुविधा और वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है. पिछले कुछ दिनों से कोरोना के पॉजिटिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां अभी भी दैनिक पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हो रही है. इसे देखते हुए गृह विभाग ने वर्तमान में पूरी तरह सजग रहने और सावधानी बरतने के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के मद्देनजर भीड़-भाड़ सम्बन्धी आयोजनों पर रोक जारी रखी है. गृह विभाग ने सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन संबंधी, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों, त्योहारों के आयोजन के साथ जुलूस, मेलों और हाट बाजारों पर प्रतिबंध (Ban on crowded events) को जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

गृह विभाग के प्रमुख शासन अभय कुमार ने इस संबंध में 10 जुलाई 2021 को जारी आदेश का हवाला देते हुए सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार (covid appropriate behavior) के साथ कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol ) की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है.

संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम यथा-धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों के आयोजन न हों. सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नो-मास्क, नो-मूवमेंट (no-mask no-movement ) की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार या आमजन की ओर से कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेगा. बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए अर्द्धशासकीय पत्र में आगामी त्योहारों के अवसर पर और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

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साथ ही कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए फाइव-फोल्ड स्ट्रेटजी (टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एण्ड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर) पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता व्यक्त की गई है. इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian council of medical research) तथा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने भी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की आशंका व्यक्त की है.

प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण में कमी को देखते हुए विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आमजन की सुविधा और वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है. पिछले कुछ दिनों से कोरोना के पॉजिटिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां अभी भी दैनिक पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हो रही है. इसे देखते हुए गृह विभाग ने वर्तमान में पूरी तरह सजग रहने और सावधानी बरतने के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करने के निर्देश दिए हैं.

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