जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठता के बावजूद अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं देने पर राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विशंभर कोहली की ओर से दायर याचिका पर दिए गए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि गत वर्ष जुलाई माह में विद्युत प्रसारण निगम ने अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी की थी. जिसमें याचिकाकर्ता पांचवे नंबर पर था. वहीं निगम ने 6 मई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता से कनिष्ठ अधिशासी अभियंताओं को पदोन्नत कर दिया, जबकि वरिष्ठ होने के बावजूद याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं दी गई.
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वहीं याचिका में यह भी कहा गया कि उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही भी विचाराधीन नहीं है और वह पिछले 6 माह से अभियंता का भी काम देख रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.