ETV Bharat / city

वरिष्ठता के बावजूद पदोन्नति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - ETV bharat news

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने पदोन्नति के मामले पर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने ने अधीक्षण अभियंता की पदोन्नति नहीं करने को लेकर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश ने यह आदेश विशंभर कोहली की ओर से दायर याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट खबर,  Jaipur news
पदोन्नति नहीं देने पर मांगा जवाब
author img

By

Published : May 15, 2020, 8:44 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठता के बावजूद अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं देने पर राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विशंभर कोहली की ओर से दायर याचिका पर दिए गए.

पदोन्नति नहीं देने पर मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि गत वर्ष जुलाई माह में विद्युत प्रसारण निगम ने अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी की थी. जिसमें याचिकाकर्ता पांचवे नंबर पर था. वहीं निगम ने 6 मई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता से कनिष्ठ अधिशासी अभियंताओं को पदोन्नत कर दिया, जबकि वरिष्ठ होने के बावजूद याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं दी गई.

पढ़ेंः गांवों में घर-घर राशन पहुंचा रहे कोरोना योद्धा...लोगों को उचित मूल्य पर दे रहे खाद्य सामग्री

वहीं याचिका में यह भी कहा गया कि उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही भी विचाराधीन नहीं है और वह पिछले 6 माह से अभियंता का भी काम देख रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठता के बावजूद अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं देने पर राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विशंभर कोहली की ओर से दायर याचिका पर दिए गए.

पदोन्नति नहीं देने पर मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि गत वर्ष जुलाई माह में विद्युत प्रसारण निगम ने अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी की थी. जिसमें याचिकाकर्ता पांचवे नंबर पर था. वहीं निगम ने 6 मई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता से कनिष्ठ अधिशासी अभियंताओं को पदोन्नत कर दिया, जबकि वरिष्ठ होने के बावजूद याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं दी गई.

पढ़ेंः गांवों में घर-घर राशन पहुंचा रहे कोरोना योद्धा...लोगों को उचित मूल्य पर दे रहे खाद्य सामग्री

वहीं याचिका में यह भी कहा गया कि उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही भी विचाराधीन नहीं है और वह पिछले 6 माह से अभियंता का भी काम देख रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.