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Rape accused arrested: दुष्कर्म के प्रकरण में सीआईडी क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर गिरफ्तार

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Published : Jul 29, 2022, 3:49 PM IST

मई 2020 में सामने आए एक दुष्कर्म के मामले में करणी विहार थाना पुलिस ने सीआईडी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह को गिरफ्तार किया (CID crime branch inspector arrested in rape case) है. इस मामले में इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी. हालांकि पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी. जिसमें शीर्ष कोर्ट ने इंस्पेक्टर को 14 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया था.

Allegation of rape on CID crime branch inspector, Jaipur police arrested the accused
दुष्कर्म के प्रकरण में सीआईडी क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर गिरफ्तार

जयपुर. जयपुर की करणी विहार थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुरुवार देर रात वर्ष 2020 के दुष्कर्म के एक प्रकरण में सीआईडी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह को गिरफ्तार किया (CID crime branch inspector arrested in rape case) है.

डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि दुष्कर्म के प्रकरण में इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी थी. वहीं पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पूर्व कंवरपाल सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए 14 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए. 27 जुलाई को 14 दिन का समय पूरा होने पर करणी विहार थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात कंवरपाल सिंह को जयपुर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया.

पीड़िता ने लगाए घर बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोप : करणी विहार थाने में मई 2020 में झुंझुनू की एक महिला ने इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया था. महिला ने आरोप लगाए थे कि उसकी बहन का झुंझुनू के महिला थाने में मुकदमा चल रहा है और तत्कालीन महिला थानाप्रभारी कंवरपाल सिंह ने केस से जुड़े दस्तावेज लौटाने के बहाने पीड़िता को जयपुर स्थित अपने आवास पर बुलाया. जहां नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़िता की अश्लील फोटो व वीडियो बना (Allegation of rape on CID crime branch inspector) लिए.

पढ़ें: Rape Case in Banswara: 11वीं की छात्रा का अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार

पीड़िता द्वारा करणी विहार थाने में मामला दर्ज कराने के बाद कंवरपाल सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कंवरपाल सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. जिस पर पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में कंवरपाल सिंह के खिलाफ याचिका पेश की और साथ ही कंवरपाल सिंह के पुलिस ऑफिसर होने के चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की बात कही. पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का भी हवाला दिया की कंवरपाल सिंह ने अपनी पत्नी के जरिए झोटवाड़ा थाने में पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया था.

पढ़ें: राजस्थान: भरतपुर में 60 साल के बुजुर्ग ने 17 माह की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म...पुलिस हिरासत में आरोपी

इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद एफआर लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की दलील सुनने के बाद 13 जुलाई को हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश को रद्द करते हुए इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह को 14 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कंवरपाल सिंह ने सरेंडर नहीं किया, जिस पर गुरुवार देर रात करणी विहार थाना पुलिस ने कंवरपाल सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से प्रकरण को लेकर पूछताछ की जा रही है.

जयपुर. जयपुर की करणी विहार थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुरुवार देर रात वर्ष 2020 के दुष्कर्म के एक प्रकरण में सीआईडी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह को गिरफ्तार किया (CID crime branch inspector arrested in rape case) है.

डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि दुष्कर्म के प्रकरण में इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले रखी थी. वहीं पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पूर्व कंवरपाल सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए 14 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए. 27 जुलाई को 14 दिन का समय पूरा होने पर करणी विहार थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात कंवरपाल सिंह को जयपुर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया.

पीड़िता ने लगाए घर बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोप : करणी विहार थाने में मई 2020 में झुंझुनू की एक महिला ने इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया था. महिला ने आरोप लगाए थे कि उसकी बहन का झुंझुनू के महिला थाने में मुकदमा चल रहा है और तत्कालीन महिला थानाप्रभारी कंवरपाल सिंह ने केस से जुड़े दस्तावेज लौटाने के बहाने पीड़िता को जयपुर स्थित अपने आवास पर बुलाया. जहां नशीला पेय पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़िता की अश्लील फोटो व वीडियो बना (Allegation of rape on CID crime branch inspector) लिए.

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पीड़िता द्वारा करणी विहार थाने में मामला दर्ज कराने के बाद कंवरपाल सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कंवरपाल सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. जिस पर पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में कंवरपाल सिंह के खिलाफ याचिका पेश की और साथ ही कंवरपाल सिंह के पुलिस ऑफिसर होने के चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की बात कही. पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का भी हवाला दिया की कंवरपाल सिंह ने अपनी पत्नी के जरिए झोटवाड़ा थाने में पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया था.

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इस मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद एफआर लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की दलील सुनने के बाद 13 जुलाई को हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश को रद्द करते हुए इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह को 14 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कंवरपाल सिंह ने सरेंडर नहीं किया, जिस पर गुरुवार देर रात करणी विहार थाना पुलिस ने कंवरपाल सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी से प्रकरण को लेकर पूछताछ की जा रही है.

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