जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायक की शिकायत पर प्रिंसिपल को दी गई 16 सीसीए की चार्जशीट की क्रियान्विति पर रोक लगा दी (Court stays on charge sheet to principal) है. इसके साथ ही अदालत ने विधायक ओमप्रकाश हुडला सहित प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा सचिव से जवाब मांगा (Court ask reply from MLA) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कृपाशंकर मीणा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरडी मीणा ने अदालत को बताया कि दौसा के सिकराय स्थित रानोली स्कूल में तैनात याचिकाकर्ता प्रिंसिपल को गत 21 जून को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 16 सीसीए की चार्जशीट दे दी. जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने महवा विधायक ओमप्रकाश हुडला के खिलाफ सोशल मीडिया पर अर्मादित टिप्पणी की है और पूर्व में भी उन्होंने यह कृत्य किया (Allegation of objectionable social media post) था. उनका यह टिप्पणी करना आचरण संहिता के खिलाफ है और इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है. याचिका में कहा गया कि उसने सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है. विधायक हुडला व याचिकाकर्ता एक ही गांव के निवासी हैं.
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याचिकाकर्ता के कुछ परिजन राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव में याचिकाकर्ता व उसके परिजनों की ओर से हुडला को मत नहीं देने के चलते वे उससे द्वेषता रखते हैं. विधायक के कहने पर समान मामले में विभाग ने उसे 17 सीसीए के तहत दंडित कर दो वेतन वृद्धि रोक ली थी. मामले में याचिकाकर्ता ने पूर्व में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी जानकारी दी थी. वहीं अब समान मामले में 16 सीसीए की कठोर कार्रवाई की गई है. याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आती है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विधायक सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए चार्जशीट की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.