ETV Bharat / city

व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाना होगा कोरोना से बचाव और उपाय का पोस्टर

author img

By

Published : Jun 18, 2020, 7:54 PM IST

गहलोत सरकार ने महामारी अध्यादेश में संशोधन करते हुए दो नए बिंदु जोड़े हैं. जिसके तहत अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना महामारी से बचाव और उपाय के पोस्टर लगाना अनिवार्य है. जिसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लगाना होगा.

Amendment in epidemic ordinance, Two points added to epidemic ordinance
व्यापारी प्रतिष्ठानों पर लगाना होगा कोरोना बचाव का पोस्टर

जयपुर. कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश की गहलोत सरकार ने महामारी अध्यादेश में संशोधन कर दिया है. सरकार ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव और उपाय के पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने महामारी अध्यादेश में दो बिंदु जोड़े हैं. जिसके तहत अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना से बचाव और उपाय का पोस्टर लगाना होगा. सरकार ने विनियमों में वर्तमान में विनियम-9 के बाद के नियमानुसार विनियम 10 और 11 जोड़ा है.

व्यापारी प्रतिष्ठानों पर लगाना होगा कोरोना बचाव का पोस्टर

पढ़ें- राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र, निर्दलीय विधायकों के मतदान को लेकर की ये मांग...

राज्यपाल के आदेश से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि GSR-175 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 धारा 4 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग के सम संख्या अधिसूचना 3-5-2020 और GSR 113 दिनांक 3-5-2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नियमन में नियम अनुसार संशोधन करती है. जैसे कि समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है. उक्त नियमों में वर्तमान में विनियम-9 के बाद नियमानुसार विनियम 10 और 11 बिंदु जोड़े जाते हैं.

पढ़ें- कोरोना से बचाओ भी और पार्टी का प्रचार भी, BJP नेता लगा के घूम रहे 'कमल' मास्क

10 और 11 बिंदु में ये जोड़ा गया

बिंदु-10 में प्रत्येक कार्यालय, कार्यस्थल के प्रमुख या राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल, बैंक, शोरूम समेत प्रत्येक दुकानदार की ओर से अपने परिसर के प्रवेश द्वार पर पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी में लगाना होगा. इसी तरह बिंदु-11 में प्रत्येक व्यवसायिक संगठन, व्यापार मंडल और मंडी संगठन की पोस्टों को हिंदी और अंग्रेजी को संबंध बाजार मंडी के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे. वहीं, पोस्टर में लिखा होगा कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहनें, दो गज की दूरी बनाएं.

जयपुर. कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश की गहलोत सरकार ने महामारी अध्यादेश में संशोधन कर दिया है. सरकार ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव और उपाय के पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने महामारी अध्यादेश में दो बिंदु जोड़े हैं. जिसके तहत अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोरोना से बचाव और उपाय का पोस्टर लगाना होगा. सरकार ने विनियमों में वर्तमान में विनियम-9 के बाद के नियमानुसार विनियम 10 और 11 जोड़ा है.

व्यापारी प्रतिष्ठानों पर लगाना होगा कोरोना बचाव का पोस्टर

पढ़ें- राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव अधिकारी को लिखा पत्र, निर्दलीय विधायकों के मतदान को लेकर की ये मांग...

राज्यपाल के आदेश से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि GSR-175 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 धारा 4 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग के सम संख्या अधिसूचना 3-5-2020 और GSR 113 दिनांक 3-5-2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नियमन में नियम अनुसार संशोधन करती है. जैसे कि समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है. उक्त नियमों में वर्तमान में विनियम-9 के बाद नियमानुसार विनियम 10 और 11 बिंदु जोड़े जाते हैं.

पढ़ें- कोरोना से बचाओ भी और पार्टी का प्रचार भी, BJP नेता लगा के घूम रहे 'कमल' मास्क

10 और 11 बिंदु में ये जोड़ा गया

बिंदु-10 में प्रत्येक कार्यालय, कार्यस्थल के प्रमुख या राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल, बैंक, शोरूम समेत प्रत्येक दुकानदार की ओर से अपने परिसर के प्रवेश द्वार पर पोस्टर हिंदी और अंग्रेजी में लगाना होगा. इसी तरह बिंदु-11 में प्रत्येक व्यवसायिक संगठन, व्यापार मंडल और मंडी संगठन की पोस्टों को हिंदी और अंग्रेजी को संबंध बाजार मंडी के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे. वहीं, पोस्टर में लिखा होगा कि कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहनें, दो गज की दूरी बनाएं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.