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हाईकोर्ट में मामला होने के बाद भी अतिरिक्त कलेक्टर ने दे दी पेड़ों को काटने की अनुमति

परकोटा क्षेत्र में स्थित पौंड्रिक पार्क में प्रस्तावित पार्किंग के मामले में एडिशनल कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने हेरिटेज नगर निगम उद्यान शाखा को पत्र लिखकर पेड़ों को काटने की अनुमति दी है. जबकि, मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

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हाईकोर्ट में मामला होने के बाद भी अतिरिक्त कलेक्टर ने दे दी पेड़ों को काटने की अनुमति...
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Published : Mar 14, 2021, 11:31 AM IST

जयपुर. परकोटा क्षेत्र में स्थित पौंड्रिक पार्क में प्रस्तावित पार्किंग के मामले में एडिशनल कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने हेरिटेज नगर निगम उद्यान शाखा को पत्र लिखकर पेड़ों को काटने की अनुमति दी है. जबकि, मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में एडिशनल कलेक्टर की ओर से दी गई अनुमति और स्मार्ट सिटी की ओर से मामला हाईकोर्ट में होने की जानकारी प्रशासन को नहीं दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं.

हाईकोर्ट में मामला होने के बाद भी अतिरिक्त कलेक्टर ने दे दी पेड़ों को काटने की अनुमति...

साल 2004 में हाईकोर्ट ने पौंड्रिक पार्क में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी. बावजूद इसके पार्क में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग का कार्य जारी है, जिसका जमकर विरोध हुआ. वहीं, हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर हुई. मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके स्मार्ट सिटी की ओर से प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई. प्रशासन ने भी आंखों पर पट्टी बांध यहां पेड़ काटने की अनुमति दे दी.

पढ़ें: थार एक्सप्रेस बंद होने से लगा हिंद-सिंध के रिश्तों पर ब्रेक...पटरी पर रेल सेवा बहाल करने की मांग

इस संबंध में जिम्मेदार अतिरिक्त कलेक्टर का कहना है कि करीब 1 महीने पहले आवेदन मिला था, प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अनुमति दी गई है. जबकि, स्मार्ट सिटी सीईओ इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आएं. हालांकि, बताया जा रहा है कि बीते 15 दिन से पार्क में पार्किंग का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर रखा है. बता दें कि प्रस्तावित पार्किंग स्थल क्षेत्र में 39 पेड़ आ रहे हैं, इनमें से 20 को हटाया जाना है. इन 20 में से 19 पेड़ों को रिप्लांट करने की बात कही गई है. साथ ही सुझाव भी दिया गया है कि रिप्लांट सफल नहीं होने पर एक पेड़ की एवज में 5 पौधे लगाए जाएं.

जयपुर. परकोटा क्षेत्र में स्थित पौंड्रिक पार्क में प्रस्तावित पार्किंग के मामले में एडिशनल कलेक्टर प्रथम इकबाल खान ने हेरिटेज नगर निगम उद्यान शाखा को पत्र लिखकर पेड़ों को काटने की अनुमति दी है. जबकि, मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में एडिशनल कलेक्टर की ओर से दी गई अनुमति और स्मार्ट सिटी की ओर से मामला हाईकोर्ट में होने की जानकारी प्रशासन को नहीं दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं.

हाईकोर्ट में मामला होने के बाद भी अतिरिक्त कलेक्टर ने दे दी पेड़ों को काटने की अनुमति...

साल 2004 में हाईकोर्ट ने पौंड्रिक पार्क में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी. बावजूद इसके पार्क में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्किंग का कार्य जारी है, जिसका जमकर विरोध हुआ. वहीं, हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर हुई. मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके स्मार्ट सिटी की ओर से प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई. प्रशासन ने भी आंखों पर पट्टी बांध यहां पेड़ काटने की अनुमति दे दी.

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इस संबंध में जिम्मेदार अतिरिक्त कलेक्टर का कहना है कि करीब 1 महीने पहले आवेदन मिला था, प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अनुमति दी गई है. जबकि, स्मार्ट सिटी सीईओ इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आएं. हालांकि, बताया जा रहा है कि बीते 15 दिन से पार्क में पार्किंग का निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर रखा है. बता दें कि प्रस्तावित पार्किंग स्थल क्षेत्र में 39 पेड़ आ रहे हैं, इनमें से 20 को हटाया जाना है. इन 20 में से 19 पेड़ों को रिप्लांट करने की बात कही गई है. साथ ही सुझाव भी दिया गया है कि रिप्लांट सफल नहीं होने पर एक पेड़ की एवज में 5 पौधे लगाए जाएं.

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