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राजधानी में अभी भी धड़ल्ले से चल रहे हुक्का बार, निगम की कार्रवाई के दौरान हुआ खुलासा

जयपुर में सोमवार को नगर निगम ने अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान एक कैफे में हुक्का बार संचालित मिलने पर निगम ने कैफे को सीज कर लिया.

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Published : Nov 11, 2019, 11:18 PM IST

जयपुर. सोमवार को जयपुर नगर निगम की ओर से अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर की जा रही कार्रवाई के दौरान सी स्कीम स्थित लोल कैफे में हुक्का बार संचालित मिला. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए निगम ने कैफे को सीज कर लिया.

जयपुर में अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर कार्रवाई

राजधानी में अभी भी धड़ल्ले से हुक्का बार संचालित है. इसका उदाहरण नगर निगम की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला. निगम प्रशासन की ओर से सोमवार को सिविल लाइन जोन के सी स्कीम में अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई. इस दौरान अग्रसेन सर्किल स्थित लोल कैफे में कुछ युवा हुक्का पीते मिले.

चूंकि कार्रवाई नगर निगम प्रशासन की थी, ऐसे में संचालक पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि निगम ने अपनी कार्रवाई के तहत कैफे को सीज जरूर किया.

यह भी पढ़ें. परिवहन विभाग में अटकी पदोन्नतियां, प्रस्ताव तैयार होने बाद भी नहीं भेजा गया RPSC को पत्र

प्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अब कहीं भी इसका संचालन करते हुए पाए जाने पर संचालक को 3 साल तक की जेल होगी. सार्वजनिक स्थान के साथ भोजनालय, जलपान के स्थानों के अलावा समूह में कहीं भी बैठकर हुक्का पीना गैरकानूनी है. राज्य सरकार की ओर से इसी साल मई में ये विधेयक पारित किया गया है. लेकिन अब तक प्रशासन इस पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा पाया है.

यह भी पढ़ें. खबर का असर: झालावाड़ की चंद्रभागा नदी पर फैले कूड़ा-कर्कट की हुई सफाई, एनीकट से नदी में छोड़ा गया पानी

वहीं इस मामले पर सिविल लाइन उपायुक्त आरके मेहता ने बताया कि हुक्का बार पुलिस प्रशासन का विषय है. कोटपा एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि अब मीडिया के माध्यम से ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी आ गया होगा.

जयपुर. सोमवार को जयपुर नगर निगम की ओर से अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर की जा रही कार्रवाई के दौरान सी स्कीम स्थित लोल कैफे में हुक्का बार संचालित मिला. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए निगम ने कैफे को सीज कर लिया.

जयपुर में अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर कार्रवाई

राजधानी में अभी भी धड़ल्ले से हुक्का बार संचालित है. इसका उदाहरण नगर निगम की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला. निगम प्रशासन की ओर से सोमवार को सिविल लाइन जोन के सी स्कीम में अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई. इस दौरान अग्रसेन सर्किल स्थित लोल कैफे में कुछ युवा हुक्का पीते मिले.

चूंकि कार्रवाई नगर निगम प्रशासन की थी, ऐसे में संचालक पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि निगम ने अपनी कार्रवाई के तहत कैफे को सीज जरूर किया.

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प्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अब कहीं भी इसका संचालन करते हुए पाए जाने पर संचालक को 3 साल तक की जेल होगी. सार्वजनिक स्थान के साथ भोजनालय, जलपान के स्थानों के अलावा समूह में कहीं भी बैठकर हुक्का पीना गैरकानूनी है. राज्य सरकार की ओर से इसी साल मई में ये विधेयक पारित किया गया है. लेकिन अब तक प्रशासन इस पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा पाया है.

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वहीं इस मामले पर सिविल लाइन उपायुक्त आरके मेहता ने बताया कि हुक्का बार पुलिस प्रशासन का विषय है. कोटपा एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि अब मीडिया के माध्यम से ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी आ गया होगा.

Intro:जयपुर - राजस्थान में हुक्का बार चलाना दंडनीय अपराध है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके आज जयपुर नगर निगम की ओर से अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर की जा रही कार्रवाई के दौरान सी स्कीम स्थित लोल कैफ़े में हुक्का बार भी संचालित मिला। हालांकि निगम की कार्रवाई होने के चलते, संचालक पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई।


Body:प्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब कहीं भी इसका संचालन करते हुए पाए जाने पर संचालक को 3 साल तक की जेल होगी। सार्वजनिक स्थान के साथ भोजनालय, जलपान के स्थानों के अलावा समूह में कहीं भी बैठकर हुक्का पीना गैरकानूनी रहेगा। राज्य सरकार की ओर से इसी साल मई में ये विधेयक पारित किया गया। लेकिन अब तक प्रशासन इस पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा पाया है। राजधानी में अभी भी धड़ल्ले से हुक्का बार संचालित है। इसका उदाहरण आज नगर निगम की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला। निगम प्रशासन की ओर से आज सिविल लाइन जोन के सी स्कीम में अवैध रूफटॉप रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अग्रसेन सर्किल स्थित लोल कैफे में कुछ युवा हुक्का पीते मिले। चुकि कार्रवाई नगर निगम प्रशासन की थी, ऐसे में संचालक पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि निगम ने अपनी कार्रवाई के तहत कैफे को सीज जरूर किया। वहीं मामले पर सिविल लाइन उपायुक्त आरके मेहता ने बताया कि हुक्का बार पुलिस प्रशासन का विषय है। और कोटपा एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अब मीडिया के माध्यम से ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी आ गया होगा।
बाईट - आरके मेहता, उपायुक्त, सिविल लाइन जोन


Conclusion:आपको बता दें कि प्रावधानों के तहत उप निरीक्षक तक का कोई भी पुलिस अधिकारी हुक्का बार को बंद करवा कर, सभी सामग्री ज़ब्त करने की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन शहर के रिहायशी इलाके में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अभी भी हुक्का बार धड़ल्ले से चल रहे हैं।
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