जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में शुक्रवार को खान आवंटन प्रकरण को लेकर एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी राशिद शेख ने आत्मसमर्पण कर दिया है. जहां से अदालत ने आरोपी को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश के बाद उसकी ओर से जमानत अर्जी पेश की गई. इस पर अदालत ने जमानत अर्जी की कॉपी ईडी के विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह पूनिया को देने के आदेश देते हुए अर्जी पर सुनवाई 20 जून को रखी है.
मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी के बाद अब राशिद शेख ने आत्मसमर्पण किया है. ऐसे में प्रकरण से जुड़े एसीबी केस में अब कोई भी आरोपी वांछित नहीं है. जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अभी तक आरोपी तमन्ना बेगम गिरफ्त से दूर है.
गौरतलब है कि खान घूसकांड प्रकरण में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी और राशिद शेख सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग से परिवाद पेश किया था. जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी 2019 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.
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वहीं, दूसरी ओर अदालत ने सितंबर 2019 में एसीबी केस में सिंघवी सहित अन्य को मिली जमानत को जब्त करते हुए उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. इन आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल थी. फिलहाल, एसीबी केस में राशिद शेख के अलावा सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिंघवी, राशिद और तमन्ना बेगम के अलावा पांचों आरोपी जमानत पर हैं.