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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की जेल - जयपुर न्यूज

जयपुर पॉस्को विशेष अदालत क्रम-2 ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को दिल्ली ले गया और वहां कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल की सजा
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Published : Nov 26, 2019, 8:45 PM IST

जयपुर. पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने गर्भवती नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार ज्यादती करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अलवर निवासी इस अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल की सजा

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. वहीं इस प्रकरण में मकान मालिक के खिलाफ जांच लंबित चल रही है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता परिवार सहित मुहाना थाना इलाके में किराए के मकान में रहती थी. आरोपी आए दिन पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था. वहीं अभियुक्त राजु ने पीड़िता को आरोपी मकान मालिक से साठ हजार रुपए में खरीदकर 28 दिसंबर 2017 को अपने साथ दिल्ली ले गया. यहां उसने पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. 15 मई 2018 को पीड़िता वापस घर लौट आई.

यह भी पढ़ें. जयपुर: शादी समारोह में जा रहे व्यक्ति के बैग से 70 हजार रुपए चोरी

पीड़िता की मेडिकल जांच में सामने आया कि वह पांच महीने की गर्भवती है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त राजू को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस की ओर से कराए गए डीएनए जांच में सामने आया कि अभियुक्त गर्भस्थ शिशु का पिता नहीं है.

जयपुर. पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने गर्भवती नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार ज्यादती करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अलवर निवासी इस अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल की सजा

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. वहीं इस प्रकरण में मकान मालिक के खिलाफ जांच लंबित चल रही है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता परिवार सहित मुहाना थाना इलाके में किराए के मकान में रहती थी. आरोपी आए दिन पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था. वहीं अभियुक्त राजु ने पीड़िता को आरोपी मकान मालिक से साठ हजार रुपए में खरीदकर 28 दिसंबर 2017 को अपने साथ दिल्ली ले गया. यहां उसने पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. 15 मई 2018 को पीड़िता वापस घर लौट आई.

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पीड़िता की मेडिकल जांच में सामने आया कि वह पांच महीने की गर्भवती है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त राजू को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस की ओर से कराए गए डीएनए जांच में सामने आया कि अभियुक्त गर्भस्थ शिशु का पिता नहीं है.

Intro:जयपुर। पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने गर्भवती नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर उसके साथ कई बार ज्यादती करने वाले अभियुक्त राजू खटीक को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ की अदालत ने अलवर निवासी इस अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीडिता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। वहीं प्रकरण में धर्मपाल बैरवा के खिलाफ जांच लंबित चल रही है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया की पीडिता परिवार सहित मुहाना थाना इलाके में धर्मपाल बैरवा के मकान में किराए पर रहती थी। धर्मपाल आए दिन पीडिता के साथ दुष्कर्म करता था। वहीं अभियुक्त राजू पीडिता को धर्मपाल से साठ हजार रुपए में खरीदकर 28 दिसंबर 2017 को अपने साथ दिल्ली ले गया। यहां उसने पीडिता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। वहीं 15 मई 2018 को पीडिता वापस लौट आई। पीडिता की मेडिकल जांच में सामने आया कि वह पांच माह की गर्भवती है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त राजू को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस की ओर से कराए गई डीएनए जांच में सामने आया कि अभियुक्त गर्भस्थ शिशु का पिता नहीं है।Conclusion:
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