जयपुर. पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने गर्भवती नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार ज्यादती करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अलवर निवासी इस अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. वहीं इस प्रकरण में मकान मालिक के खिलाफ जांच लंबित चल रही है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता परिवार सहित मुहाना थाना इलाके में किराए के मकान में रहती थी. आरोपी आए दिन पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था. वहीं अभियुक्त राजु ने पीड़िता को आरोपी मकान मालिक से साठ हजार रुपए में खरीदकर 28 दिसंबर 2017 को अपने साथ दिल्ली ले गया. यहां उसने पीड़िता के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया. 15 मई 2018 को पीड़िता वापस घर लौट आई.
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पीड़िता की मेडिकल जांच में सामने आया कि वह पांच महीने की गर्भवती है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त राजू को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस की ओर से कराए गए डीएनए जांच में सामने आया कि अभियुक्त गर्भस्थ शिशु का पिता नहीं है.