जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने बोरवेल ठेकेदार के बिल पास कराने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार थानागाजी विधायक के दूसरे पुत्र कृष्णकांत मीणा की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया (ACB court rejects the bail application) है. इससे पूर्व अदालत ने एमएलए के बेटे लोकेश मीणा को राहत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा कि प्रकरण में आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को इस स्तर पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है. इसके अलावा मामले की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि प्रकरण में एसीबी की जांच लंबित है. यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
पढ़ें: एसीबी कोर्ट ने विधायक के बेटे की जमानत अर्जी की खारिज
गौरतलब है कि बोरवेल खुदाई करने वाले ठेकेदार ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि थानागाजी के राजगढ़ क्षेत्र की पंचायत समितियों में हैंडपंप खुदाई के बकाया बिलों को पास कराने की एवज में आरोपी रिश्वत मांग रहे हैं. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने गत दिनों 5 लाख रुपए लेने के मामले में एमएलए के बेटे लोकेश और कृष्णकांत सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.