जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिगों से छेड़छाड़ के 2 अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि अभियुक्त आए दिन पीड़िता के साथ राह चलते अश्लील हरकत करता था. पीड़िता की ओर से इसकी जानकारी देने पर उसके पिता ने अभियुक्त का पीछा कर उसके घर का पता लगाया और 9 अक्टूबर 2014 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता से 9 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ करने पर पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त के खिलाफ नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.