ETV Bharat / city

जयपुर: नाबालिगों से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्तों को 3 साल कारावास - Poxo case news

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिगों से छेड़छाड़ के 2 अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई है.

सत्र न्यायालय आदेश , पॉक्सो मामला न्यूज
author img

By

Published : Sep 9, 2019, 8:26 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिगों से छेड़छाड़ के 2 अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि अभियुक्त आए दिन पीड़िता के साथ राह चलते अश्लील हरकत करता था. पीड़िता की ओर से इसकी जानकारी देने पर उसके पिता ने अभियुक्त का पीछा कर उसके घर का पता लगाया और 9 अक्टूबर 2014 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

पढ़ें- भीलवाड़ा: अधेड़ ने फिल्मी स्टाइल में रची थी अपनी ही हत्या की साजिश

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता से 9 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ करने पर पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त के खिलाफ नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिगों से छेड़छाड़ के 2 अलग-अलग मामलों में अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि अभियुक्त आए दिन पीड़िता के साथ राह चलते अश्लील हरकत करता था. पीड़िता की ओर से इसकी जानकारी देने पर उसके पिता ने अभियुक्त का पीछा कर उसके घर का पता लगाया और 9 अक्टूबर 2014 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

पढ़ें- भीलवाड़ा: अधेड़ ने फिल्मी स्टाइल में रची थी अपनी ही हत्या की साजिश

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग पीड़िता से 9 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ करने पर पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त के खिलाफ नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिगों से छेडछाड के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त जितेन्द्र और योगेन्द्र को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्रसिंह राजावत ने अदालत को बताया कि प्रतापनगर निवासी अभियुक्त जितेन्द्र आए दिन पीडिता के साथ राह चलते अश्लील हरकत करता था। पीडिता की ओर से इसकी जानकारी देने पर उसके पिता ने अभियुक्त का पीछा कर उसके घर का पता लगाया और 9 अक्टूबर 2014 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं चांदपोल निवासी नाबालिग पीडिता से 9 सितंबर 2016 को छेडछाड करने पर पीडिता के परिजनों ने योगेन्द्र के खिलाफ नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.