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3 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास हुआ हैं. इसके साथ ही अभियुक्त पर 70 हजार का जुर्माना भी लगाया गया हैं.

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दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास
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Published : Mar 13, 2020, 8:27 PM IST

जयपुर. शहर के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 3 में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहम्मद सलीम को 20 साल का कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने झोटवाड़ा के मदीना कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीड़ित परिवार एक ही मकान में किराए पर रहते थे. घटना के दिन 23 अगस्त 2018 को पीड़िता की मां दिन में सो कर उठी थी. इस दौरान बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने पर वह वहां गई, इतने में अभियुक्त बाथरूम से निकल कर बाहर भाग गया. पीड़िता की मां ने अंदर देखा तो उसकी 3 साल की बेटी लहूलुहान हालत में पड़ी थी.

पढ़ें- जयपुरः अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया गया व्यापारी अस्पताल में भर्ती

ऐसे में पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि की. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से बयान दर्ज कर अदालत को घटना की जानकारी दी गई.

जयपुर. शहर के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 3 में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहम्मद सलीम को 20 साल का कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने झोटवाड़ा के मदीना कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीड़ित परिवार एक ही मकान में किराए पर रहते थे. घटना के दिन 23 अगस्त 2018 को पीड़िता की मां दिन में सो कर उठी थी. इस दौरान बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने पर वह वहां गई, इतने में अभियुक्त बाथरूम से निकल कर बाहर भाग गया. पीड़िता की मां ने अंदर देखा तो उसकी 3 साल की बेटी लहूलुहान हालत में पड़ी थी.

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ऐसे में पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि की. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से बयान दर्ज कर अदालत को घटना की जानकारी दी गई.

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