जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने एनसीसी का सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में विद्यार्थी से ₹700 की रिश्वत मांगने वाले कॉलेज व्याख्याता सुमेर सिंह स्वामी को 2 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त सीकर के रामगढ़ सेठान स्थित सेठ आर एन रुइया कॉलेज में व्याख्याता था और उसके पास एनसीसी अधिकारी का चार्ज भी था. परिवादी अजय कस्वा ने 24 जुलाई 2008 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसने कॉलेज से बीएससी की है और एनसीसी की परीक्षा भी पास की है. उसका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आ चुका है, लेकिन अभियुक्त उसे प्रमाण पत्र नहीं दे रहा.
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अभियुक्त प्रमाण पत्र देने की एवज में उससे 700 रुपए की मांग कर रहा है, जबकि परिवादी को जानकारी मिल चुकी है कि वह परीक्षा में पास हो चुका है और कॉलेज में उसका एनसीसी प्रमाण पत्र भी आ चुका है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अभियुक्त कॉलेज व्याख्याता को 700 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.