जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए आगरा रोड जामडोली में इकोलॉजिकल जोन में तीन मंजिला अवैध व्यवसायिक भवन को सील कर दिया. कीर्ति सागर कॉलोनी में जीरो सेटबैक और बायलॉज का उल्लंघन करने पर 4 मंजिला अवैध व्यवसायिक फ्लैट्स भवन को भी सील किया गया है. साथ ही जेडीए स्वामित्व की भूमि से भी अतिक्रमण हटाए गए.
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जोन 10 के क्षेत्राधिकार में इकोलॉजिकल क्षेत्र में आगरा रोड जामडोली स्थित गोविंद विहार के चार प्लाट पर जेडीए की अनुमति के बिना सेटबैक और बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेंट और तीन मंजिला व्यवसाय इमारत बनाई जा रही थी. ये इमारत स्कूल भवन के लिए प्रस्तावित है.
इस संबंध में जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस देकर पहले भी अवैध निर्माण रुकवाया गया था. बावजूद इसके भूखंडधारी ने अवैध निर्माण जारी रखा. ऐसे में जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) में अवैध निर्माणाधीन व्यवसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर ईंटों की दीवार चुनवाकर सील कर दिया.
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जोन पीआरएन साउथ के क्षेत्राधिकार में कीर्ति सागर कॉलोनी में एक प्लॉट पर 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग, जिसमें 12 फ्लैट्स निर्माणाधीन हैं. इस निर्माण को रुकवाने के लिए जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 में ही नोटिस दिए थे. समय-समय पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार और उपकरणों को जब्त भी किया गया था.
बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी रखा गया. ऐसे में मंगलवार को कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग के प्रवेश द्वार और सीढ़ियों को ईंट की दीवार बनाकर बंद किया गया. साथ ही स्टिल्ट पार्किंग को बल्ली और रस्सी से बांधकर सीलिंग की कार्रवाई की गई.
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विजिलेंस टीम ने सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर में दुकानों के सामने रोड सीमा और जेडीए स्वामित्व की भूमि पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण को भी हटाया. साथ ही जेडीए एक्ट की धारा 72 में 8 नोटिस जारी कर 3 दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए समय भी दिया गया. इसी तरह जोन 6 क्षेत्र में चौमूं पुलिया से 14 नंबर रोड तक रोड सीमा में दुकानदारों की ओर से किए गए स्थाई-अस्थाई अतिक्रमण पर करीब 90 सुओमोटो नोटिस जारी किए गए.