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नाबालिग से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 4 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सत्र न्यायालय आदेश,  Session court order
सत्र न्यायालय
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Published : Jan 15, 2020, 9:00 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 4 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त कोतवाली थाना इलाका निवासी पीड़िता के पिता की दुकान में काम करता था. जिसके चलते उसका पीड़िता के घर भी आना-जाना था. अभियुक्त 6 मई 2017 को पीड़िता के घर आया और उसे अकेला देखकर उसके साथ ज्यादती की. वहीं शोर सुनकर आई पीड़िता की मां को वह लहुलुहान हालत में मिली. घटना को लेकर पीड़िता की मां की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 7 मई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 4 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त कोतवाली थाना इलाका निवासी पीड़िता के पिता की दुकान में काम करता था. जिसके चलते उसका पीड़िता के घर भी आना-जाना था. अभियुक्त 6 मई 2017 को पीड़िता के घर आया और उसे अकेला देखकर उसके साथ ज्यादती की. वहीं शोर सुनकर आई पीड़िता की मां को वह लहुलुहान हालत में मिली. घटना को लेकर पीड़िता की मां की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 7 मई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने चार साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त परितोष मांझी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त कोतवाली थाना इलाका निवासी पीडिता के पिता की दुकान में काम करता था। जिसके चलते उसका पीडिता के घर भी आना-जाना था। अभियुक्त 6 मई 2017 को पीडिता के घर आया और उसे अकेला देखकर उसके साथ ज्यादती की। वहीं शोर सुनकर आई पीडिता की मां को वह लहुलुहान हालत में मिली। घटना को लेकर पीडिता की मां की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 7 मई को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
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