जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश और यादराम कोली को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें, उस दौरान नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा थी.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 5 मार्च 2017 को 9वीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़िता के पिता ने नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता अपनी सहेली के पास जाने का कहकर गई थी. रास्ते में अभियुक्त राजेश उसे बहला फुसला कर ले गया.
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वहीं, रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 अप्रैल को दोनों अभियुक्तों को हैदराबाद के विनूकूंडा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पीड़िता ने अभियुक्त यादराम पर भी दुष्कर्म करने के आरोप लगाए.