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जयपुरः नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों को 10 साल की सजा...22 हजार का लगाया जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश और यादराम कोली को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

District Sessions Court, जिला सेशन न्यायालय
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Published : Aug 3, 2019, 11:19 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश और यादराम कोली को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें, उस दौरान नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा थी.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 5 मार्च 2017 को 9वीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़िता के पिता ने नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता अपनी सहेली के पास जाने का कहकर गई थी. रास्ते में अभियुक्त राजेश उसे बहला फुसला कर ले गया.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान हाई कोर्ट: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का पहला परीक्षण

वहीं, रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 अप्रैल को दोनों अभियुक्तों को हैदराबाद के विनूकूंडा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पीड़िता ने अभियुक्त यादराम पर भी दुष्कर्म करने के आरोप लगाए.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश और यादराम कोली को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें, उस दौरान नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा थी.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 5 मार्च 2017 को 9वीं कक्षा में पढऩे वाली पीड़िता के पिता ने नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता अपनी सहेली के पास जाने का कहकर गई थी. रास्ते में अभियुक्त राजेश उसे बहला फुसला कर ले गया.

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वहीं, रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 अप्रैल को दोनों अभियुक्तों को हैदराबाद के विनूकूंडा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में पीड़िता ने अभियुक्त यादराम पर भी दुष्कर्म करने के आरोप लगाए.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश और यादराम कोली को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 5 मार्च 2017 को नौंवी कक्षा में पढऩे वाली पीडिता के पिता ने नाहरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पीडिता अपनी सहेली के पास जाने का कहकर गई थी। रास्ते में अभियुक्त राजेश उसे बहला फुसला कर ले गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 अप्रैल को दोनों अभियुक्तों को हैदराबाद के विनूकूंडा से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। पुलिस जांच में पीडिता ने अभियुक्त यादराम पर भी दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। Conclusion:null
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