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मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, अनुकंपा नियुक्ति के 46 प्रकरणों में शिथिलता

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Published : May 27, 2021, 9:37 PM IST

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित की ओर से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 46 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को कठिन घड़ी में सम्बल मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, compassionate appointment in Rajasthan
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित की ओर से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 46 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को कठिन घड़ी में सम्बल मिल सकेगा.

दरअसल, अनुकंपात्मक नियमों के तहत सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है. साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है.

गहलोत ने न्यूनतम आयु सीमा और विलम्ब अवधि से आवेदन के 4, अधिआयु सीमा के 5 और न्यूनतम आयु सीमा के साथ-साथ विलम्ब अवधि में आवेदन के 23, आवेदन की निर्धारित अवधि निकलने के बाद देरी से आवेदन के 10 और अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम और विलम्ब अवधि के 4 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है.

यह भी पढ़ेंः स्पेशलः राजस्थान में पेट्रोल का 'शतक', डीजल भी पहुंचा करीब...राजनीति के फेर में आम जनता को राहत नहीं

गहलोत ने विगत दो साल से अधिक समय में अनुकम्पा नियुक्ति के 769 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की है. इस अवधि में 3236 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं. मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान भी प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की और मृतक कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की है.

जयपुर के ताला में नवीन उप तहसील को स्वीकृति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले के ताला में नवीन उप तहसील के सृजन को मंजूरी दी है. सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों में आसानी होगी. प्रस्ताव के अनुसार, नवीन उप तहसील ताला में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 7 पटवार मण्डल और 37 राजस्व ग्राम शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट सत्र के दौरान प्रदेश में कई नए तहसील और नवीन उप तहसील कार्यालय खोलने और विभिन्न उप तहसीलों के क्रमोन्नयन की घोषणाएं की थीं. इन घोषणाओं के दृष्टिगत जयपुर जिले में यह स्वीकृति दी गई है.

जयपुर. सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित की ओर से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 46 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को कठिन घड़ी में सम्बल मिल सकेगा.

दरअसल, अनुकंपात्मक नियमों के तहत सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है. साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है.

गहलोत ने न्यूनतम आयु सीमा और विलम्ब अवधि से आवेदन के 4, अधिआयु सीमा के 5 और न्यूनतम आयु सीमा के साथ-साथ विलम्ब अवधि में आवेदन के 23, आवेदन की निर्धारित अवधि निकलने के बाद देरी से आवेदन के 10 और अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम और विलम्ब अवधि के 4 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है.

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गहलोत ने विगत दो साल से अधिक समय में अनुकम्पा नियुक्ति के 769 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की है. इस अवधि में 3236 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं. मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान भी प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की और मृतक कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की है.

जयपुर के ताला में नवीन उप तहसील को स्वीकृति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले के ताला में नवीन उप तहसील के सृजन को मंजूरी दी है. सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों में आसानी होगी. प्रस्ताव के अनुसार, नवीन उप तहसील ताला में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 7 पटवार मण्डल और 37 राजस्व ग्राम शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट सत्र के दौरान प्रदेश में कई नए तहसील और नवीन उप तहसील कार्यालय खोलने और विभिन्न उप तहसीलों के क्रमोन्नयन की घोषणाएं की थीं. इन घोषणाओं के दृष्टिगत जयपुर जिले में यह स्वीकृति दी गई है.

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