बीकानेर. सदर थाना क्षेत्र में करीब 24 दिन बाद एक विवाहिता ने तीन लोगों के खिलाफ चाकू की नोक पर डरा धमका कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है. महिला की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और गुरुवार को पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा.
महिला ने आरोप लगाया कि घटना 21 दिसंबर की है. उस दौरान आरोपी उसके घर पर आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इस दौरान उसके मंगलसूत्र और कुछ नकदी रुपए भी साथ लेकर चले गए. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है.
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा
अजमेर विशिष्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रतनलाल मूड ने बुधवार को पॉस्को एक्ट के तहत विकास उर्फ कालू को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है. साथ ही उसके ऊपर कुल मिलाकर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा भी निहित है.
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मामले की जानकारी देते हुए विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार ने बताया कि घटना अजमेर के अलवर गेट थाने की है. जहां पर विकास उर्फ कालू ने घर पर रह रही 13 वर्षीय अकेली मानसिक विक्षिप्त लड़की, जिसकी की माता जी का देहांत हो चुका था और पिता मजदूरी करने बाहर गए हुए थे, उसको टॉफी चॉकलेट का लालच देकर के अपने साथ ले गया और वहां उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया.