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Regulation of Transit Land case : हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बांटी मिठाई, भाटी बोले यह आंदोलन नहीं जनजागरण - गोचर भूमि पर कब्जों को नियमित करने का मामला

हाईकोर्ट के गोचर भूमि पर कब्जों को नियमित करने के निर्णय पर रोक लगाने और सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगने (High court decision on Transit land regulation) पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भटी ने कहा है कि उनका गोचर संरक्षण का आंदोलन जारी रहेगा. गोचर भूमि का संरक्षण आंदोलन नहीं बल्कि जनजागरण है.

Regulation of Transit Land case
गोचर भूमि पर कब्जों को नियमित करने का मामला
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Published : Feb 10, 2022, 5:07 PM IST

बीकानेर. राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों गोचर भूमि पर हुए कब्जों को नियमित करने के विरोध में पिछले एक महीने से बीकानेर के सरेह नथानिया गौचर में धरने पर बैठे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत (Devi Singh Bhati on High court decision) किया है.

भाटी से जुड़े गोप्रेमियों ने इस मामले को लेकर सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगाते हुए इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी. गुरुवार को धरनास्थल पर हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जताते हुए भाटी की मौजूदगी में ही समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया. भाटी ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आंदोलन खत्म करने की बात पर कहा कि यह एक जन जागरण अभियान है और गोचर के सरंक्षण को लेकर काम जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि समय-समय पर सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से चोर दरवाजे से इस तरह के निर्णय कर लेती है और गोचर की भूमि की जगह कम हो जाती है.

पढ़ें: Relief for Government : सार्वजनिक व आरक्षित भूमि को छोड़ नियमानुसार नियमन कर सकेगी सरकार, याचिकाओं पर रोक हटी

हाईकोर्ट के निर्णय और प्रशासन के सकारात्मक आश्वासन से भाटी का आंदोलन धरने के रूप में खत्म होता नजर आ रहा है. हालांकि धरनास्थल पर धार्मिक सत्संग का आयोजन शुरू किया. यह 15 फरवरी तक चलेगा. ऐसे में भाटी की प्रारंभिक मांग पर जहां हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं भाटी अब प्रशासन के साथ राजस्व नियम में तब्दीली की मांग कर रहे हैं.

बीकानेर. राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों गोचर भूमि पर हुए कब्जों को नियमित करने के विरोध में पिछले एक महीने से बीकानेर के सरेह नथानिया गौचर में धरने पर बैठे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों का स्वागत (Devi Singh Bhati on High court decision) किया है.

भाटी से जुड़े गोप्रेमियों ने इस मामले को लेकर सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगाते हुए इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी. गुरुवार को धरनास्थल पर हाईकोर्ट के निर्णय पर खुशी जताते हुए भाटी की मौजूदगी में ही समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया. भाटी ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आंदोलन खत्म करने की बात पर कहा कि यह एक जन जागरण अभियान है और गोचर के सरंक्षण को लेकर काम जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि समय-समय पर सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से चोर दरवाजे से इस तरह के निर्णय कर लेती है और गोचर की भूमि की जगह कम हो जाती है.

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हाईकोर्ट के निर्णय और प्रशासन के सकारात्मक आश्वासन से भाटी का आंदोलन धरने के रूप में खत्म होता नजर आ रहा है. हालांकि धरनास्थल पर धार्मिक सत्संग का आयोजन शुरू किया. यह 15 फरवरी तक चलेगा. ऐसे में भाटी की प्रारंभिक मांग पर जहां हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं भाटी अब प्रशासन के साथ राजस्व नियम में तब्दीली की मांग कर रहे हैं.

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