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भीलवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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Published : Nov 1, 2019, 3:45 PM IST

भीलवाड़ा में 7 फरवरी 2016 को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, Court sentenced to rape accused

भीलवाड़ा. शहर में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. बता दें कि दोषी युवक ने 4 साल पहले प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी 2016 को प्रतापनगर थाने में पीड़िता के माता-पिता ने मामला दर्ज करवाया था कि मेरी पुत्री कल से घर नहीं लौटी है. क्षेत्र में ही रहने वाले कैलाश प्रजापत ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अहमदाबाद ले गया. जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेः 17 साल पहले जेल तोड़ फरार हो गया था हत्या का आरोपी, नाम बदल रह रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया

इस पर पुलिस ने मामले की जांचकर नाबालिग पुत्री को 14 मार्च को अहमदाबाद से आरोपी के कब्जे से छुड़वाया और जब पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया, तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को 22 गवाह और 33 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

भीलवाड़ा. शहर में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. बता दें कि दोषी युवक ने 4 साल पहले प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी 2016 को प्रतापनगर थाने में पीड़िता के माता-पिता ने मामला दर्ज करवाया था कि मेरी पुत्री कल से घर नहीं लौटी है. क्षेत्र में ही रहने वाले कैलाश प्रजापत ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अहमदाबाद ले गया. जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेः 17 साल पहले जेल तोड़ फरार हो गया था हत्या का आरोपी, नाम बदल रह रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया

इस पर पुलिस ने मामले की जांचकर नाबालिग पुत्री को 14 मार्च को अहमदाबाद से आरोपी के कब्जे से छुड़वाया और जब पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया, तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को 22 गवाह और 33 दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.

Intro:

भीलवाड़ा - भीलवाड़ा में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये5 का आर्थिक दंड भी लगाया । दोषी युवक ने 4 साल पहले प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था ।


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विशिष्ट लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी 2016 को प्रतापनगर थाने पीड़िता के माता-पिता ने मामला दर्ज करवाया कि मेरी पुत्री कल से घर नहीं लोटी है और क्षेत्र में ही रहने वाले कैलाश प्रजापत ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अहमदाबाद ले गया । जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया । इस पर पुलिस ने मामले की जांच कर नाबालिग पुत्री को 14 मार्च को अहमदाबाद से आरोपी के कब्जे से छुड़वाया और जब पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया । तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई । इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया । मामले में आजकोर्ट ने आरोपी को 22 गवाह और 33 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया ।




Conclusion:


बाइट - श्रुति शर्मा , विशिष्ट लोक अभियोजक , पॉक्सो कोर्ट संख्या 2
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