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हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड के एएसआई को भीलवाड़ा एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा

भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने हरियाणा के रिटायर्ड एएसआई मोहिन्दर सिंह को डोडा चूरा तस्करी के मामले में 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (ASI sentenced for 4 years rigorous imprisonment) है. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

ASI sentenced for 4 years rigorous imprisonment by Bhilwara NDPS court
हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड के एएसआई को भीलवाड़ा एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा
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Published : Jul 15, 2022, 7:38 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में फतेहाबाद (हरियाणा) के रिटायर्ड एएसआई मोहिन्दर सिंह को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (ASI sentenced for 4 years rigorous imprisonment) है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने सुनाया.

विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन सुभाषनगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा 16 अक्टूबर, 2017 को दीपावली का त्योहार होने से गश्त के लिए निकले. जहां गश्त करते समय केबीन नंबर 1 पर एक व्यक्ति खड़ा था. वह पुलिस को देख बसों के बीच छिपने लगा. जब पुलिस ने उसे शंका के आधार पर रोका और नाम-पता पूछा, तो उसने खुद को फतेहाबाद निवासी मोहिन्दर सिंह और हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त एएसआई बताया. पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, तो 10 किलो डोडा चूरा मिला. इसे पुलिस ने जब्त कर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 49 दस्तावेज और 11 गवाह अदालत में पेश कर आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध किए. शुक्रवार को न्यायालय ने मोहिन्दर सिंह को 4 साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित (NDPS court judgement in smuggling case) किया.

भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में फतेहाबाद (हरियाणा) के रिटायर्ड एएसआई मोहिन्दर सिंह को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (ASI sentenced for 4 years rigorous imprisonment) है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने सुनाया.

विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन सुभाषनगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा 16 अक्टूबर, 2017 को दीपावली का त्योहार होने से गश्त के लिए निकले. जहां गश्त करते समय केबीन नंबर 1 पर एक व्यक्ति खड़ा था. वह पुलिस को देख बसों के बीच छिपने लगा. जब पुलिस ने उसे शंका के आधार पर रोका और नाम-पता पूछा, तो उसने खुद को फतेहाबाद निवासी मोहिन्दर सिंह और हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त एएसआई बताया. पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, तो 10 किलो डोडा चूरा मिला. इसे पुलिस ने जब्त कर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 49 दस्तावेज और 11 गवाह अदालत में पेश कर आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध किए. शुक्रवार को न्यायालय ने मोहिन्दर सिंह को 4 साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित (NDPS court judgement in smuggling case) किया.

पढ़ें: डोडा चूरा तस्करी का मामला: एनडीपीएस कोर्ट ने पंजाब के दो तस्करों को सुनाई 15-15 साल की सजा

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