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भीलवाड़ा: अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

भीलवाड़ा जिला पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने गुरुवार को 4 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

Rape of Punishment, भीलवाड़ा न्यूज
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Published : Oct 10, 2019, 7:31 PM IST

भीलवाड़ा. जिला पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने गुरुवार को 4 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में अन्य दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया.

पढ़ें- VIRAL VIDEO: पुलिस के बाबू पर वर्दी का रौब, बानसूर शराब के ठेके पर जमकर मचाया उत्पात

18 नवंबर 2015 को बनेड़ा थाने में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि तीन आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को एक आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए बाकी दो आरोपियों को मुक्त कर दिया.

भीलवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि बनेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला चार साल पुराना है. जिसमें रामपुरिया गांव के रहने वाले हरीश चंद्र भाटी, राजू माली और सांवर सिंह दरोगा के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. जिस पर कोर्ट ने हरीश चंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. बाकी राजू माली और सांवर सिंह को दोषमुक्त कर दिया.

भीलवाड़ा. जिला पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने गुरुवार को 4 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में अन्य दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया.

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18 नवंबर 2015 को बनेड़ा थाने में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि तीन आरोपियों ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को एक आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए बाकी दो आरोपियों को मुक्त कर दिया.

भीलवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया कि बनेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला चार साल पुराना है. जिसमें रामपुरिया गांव के रहने वाले हरीश चंद्र भाटी, राजू माली और सांवर सिंह दरोगा के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. जिस पर कोर्ट ने हरीश चंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. बाकी राजू माली और सांवर सिंह को दोषमुक्त कर दिया.

Intro:

भीलवाड़ा - भीलवाड़ा पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने आज गुरुवार को 4 साल पुराने मामले में दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है । कोर्ट ने इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया । वहीं कोर्ट ने इस मामले में अन्य दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया । दोषी युवक ने 4 साल पहले बनेड़ा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया था ।


Body:



लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि 18 नवंबर 2015 को बनेड़ा थाने में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी इस पर रामपुरिया गांव के रहने वाले हरीश चंद्र भाटी , राजू माली और सांवर सिंह दरोगा ने मेरीब नाबालिग बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है । इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश
किया । जिस पर कोर्ट ने आज हरीश चंद्र को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । इसी के साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस पर राजू माली और सांवर सिंह दरोगा को बेगुनाह मानते हुए उन्हें बरी कर दिया ।





Conclusion:



बाइट - श्रुति शर्मा , लोक अभियोजक
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