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भरतपुर की 175 एम्बुलेंस में लगेंगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, परिवहन विभाग रखेगा नजर

भरतपुर परिवहन विभाग की ओर से 175 एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे. इसके लिए सभी को नोटिस जारी किया गया है. इससे लोगों को भी सुविधा होगी.

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Published : Jun 22, 2021, 11:10 PM IST

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175 एम्बुलेंस में लगेंगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम

भरतपुर. परिवहन विभाग की ओर से एम्बुलेंसों की उपलब्धता को और अधिक सरल बनाने के लिए जिले की सभी एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाए जाएंगे. इसके लिए जिले की 175 पंजीकृत एम्बुलेंसों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से एम्बुलेंस वाहनों को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में रखा गया है. इसलिए इनमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का लगाया जाना अनिवार्य है.

असल में राज्य सरकार की ओऱ से एम्बुलेंसों की दरें निर्धारित कर दी गई हैं और एम्बुलेंस की उपलब्धता निश्चित करने और उनमें रियल टाइमिंग की जानकारी के लिए राज्य सरकार ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने के आदेश जारी किये हैं. आरटीओ सतीश ने बताया कि पंजीकृत एम्बुलेंस में उसी की निर्माता कम्पनियों की ओऱ से विशेष रूप से अनुमोदित एआईएस-140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाया जाना अनिवार्य है.

पढ़ें: स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर ने की टैक्स माफी की मांग, कहा-मंत्री ने दिया आश्वासन लेकिन जारी नहीं हुए आदेश

आरटीओ सतीश ने बताया की जिले के सभी समस्त एम्बुलेंस धारकों को 30 जून 2021 से पूर्व अपने वाहनों में राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप डिवाइस लगवाने होंगे. इसके लिए जिले की करीब 175 पंजीकृत एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग लोकेशन डिवाइस लगायी जानी है. डिवाइस लगने के बाद एम्बुलेंस की उपलब्धता के साथ-साथ एम्बुलेंसों के संचालन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा. इसके लिए सभी एम्बुलेंस मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिये गये हैं. एम्बुलेंस मालिकों को डिवाइस लगवाकर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. डिवाइस नहीं लगवाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

भरतपुर. परिवहन विभाग की ओर से एम्बुलेंसों की उपलब्धता को और अधिक सरल बनाने के लिए जिले की सभी एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाए जाएंगे. इसके लिए जिले की 175 पंजीकृत एम्बुलेंसों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से एम्बुलेंस वाहनों को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी में रखा गया है. इसलिए इनमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का लगाया जाना अनिवार्य है.

असल में राज्य सरकार की ओऱ से एम्बुलेंसों की दरें निर्धारित कर दी गई हैं और एम्बुलेंस की उपलब्धता निश्चित करने और उनमें रियल टाइमिंग की जानकारी के लिए राज्य सरकार ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाने के आदेश जारी किये हैं. आरटीओ सतीश ने बताया कि पंजीकृत एम्बुलेंस में उसी की निर्माता कम्पनियों की ओऱ से विशेष रूप से अनुमोदित एआईएस-140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगवाया जाना अनिवार्य है.

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आरटीओ सतीश ने बताया की जिले के सभी समस्त एम्बुलेंस धारकों को 30 जून 2021 से पूर्व अपने वाहनों में राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप डिवाइस लगवाने होंगे. इसके लिए जिले की करीब 175 पंजीकृत एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग लोकेशन डिवाइस लगायी जानी है. डिवाइस लगने के बाद एम्बुलेंस की उपलब्धता के साथ-साथ एम्बुलेंसों के संचालन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा. इसके लिए सभी एम्बुलेंस मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिये गये हैं. एम्बुलेंस मालिकों को डिवाइस लगवाकर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. डिवाइस नहीं लगवाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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