भरतपुर. बहुचर्चित एसीबी न्यायाधीश एवं अन्य दो की ओर से नाबालिग बच्चे से कुकर्म मामले (judge misdemeanor case) में बुधवार को चार बदमाशों ने पीड़ित के घर पहुंच कर उसे जान से मारने की धमकी दी है. दो बाइक पर सवार होकर आए चार बदमाशों ने पीड़ित नाबालिग और उसके परिजनों को बयान देने जाने पर ट्रक से कुचलवाकर व गोली मारकर जान से मार देने की धमकी दी है. पीड़ित बच्चे के 14 जून को न्यायालय में बयान होने हैं. पीड़ित की मां ने घटना के संबंध में मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है.
पीड़ित बच्चे की मां ने मथुरा गेट थाने में दी रिपोर्ट में लिखा है कि बुधवार दोपहर साढ़े तीन बजे दो बाइक पर चार बदमाश सवार होकर घर पहुंचे. सभी बदमाशों ने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखे थे. बदमाशों ने घर के एक दरवाजे की कुंडी तोड़ दी लेकिन दूसरे दरवाजे को नहीं तोड़ पाए.
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बदमाशों ने धमकी दी है कि यदि 14 जून को नाबालिग बच्चा न्यायालय में बयान देने पहुंचा तो सभी को गोली मारकर जान से मार देंगे. ये पूरी घटना पीड़ित घर के सीसीटीवी में कैद हुई है. पीड़िता ने घटना के बाद 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घर पहुंची. बाद में पीड़िता ने मथुरा गेट थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है.
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न्यायालय में भी धमकायाः थाने में दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी जज जितेंद्र गुलिया, राहुल और अंशुल के साथ 10-12 गुंडे भी न्यायालय पहुंचे. पीड़िता का आरोप है कि 3 जून की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पीड़िता के छोटे बेटे को कोर्ट रूम से बाहर बैठने के लिए कहा. जब उसका बेटा बाहर बैठा था तो गुंडों ने उसे घेर लिया. बदमाशों ने छोटे बेटे को धमकी दी थी कि 'तेरे हिमायतियों को ट्रक से कुचलवा कर मार देंगे. फिर तुझे कौन बचाएगा?. बाद में तुझे भी मार देंगे' ऐसा कई बार हुआ जब पीड़ित नाबालिग और परिजनों को धमकाया गया.
बता दें कि अक्टूबर 2021 में आरोपी न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया और उनके 2 क्लर्क अंशुल सोनी व राहुल कटारा ने एक नाबालिग बच्चे के साथ सामूहिक कुकर्म किया था. मामला प्रकाश में आने के बाद पीड़ित परिवार ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इसके बाद बाल आयोग ने मामले में संज्ञान लिया और दबाव बढ़ाया. जिसके बाद आरोपी जज और लिपिकों को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया था. बाद में तीनों को जमानत मिल गई. फिलहाल तीनों जमानत पर हैं.