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अवाप्त की गई जमीन का 35 वर्ष बाद भी नहीं किया गया भुगतान, अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय का सामान कुर्क

भरतपुर में एक महिला को अवाप्त की गई जमीन का 35 वर्ष बाद भी भुगतान नहीं किया गया. मामले में मवार को न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन की ओर से पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मेघराज मीणा के कार्यालय का सामान कुर्क कर दिया गया.

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Published : Aug 16, 2021, 1:37 PM IST

Updated : Aug 16, 2021, 1:44 PM IST

Bharatpur, office accessories attachment
अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय का सामान कुर्क

भरतपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए करीब 35 वर्ष पूर्व एक महिला की जमीन को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्त किया, लेकिन न्यायालय के आदेश और 35 वर्ष गुजरने के बावजूद विभाग की ओर से अवाप्त की गई जमीन के बदले में महिला को राशि का भुगतान नहीं किया गया. आखिर में सोमवार को न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन की ओर से पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मेघराज मीणा के कार्यालय का सामान कुर्क कर दिया गया.

पढ़ें- चाकू की नोंक पर मां-बेटी से लूट, सरकारी आवास से लाखों के गहने लेकर फरार हुए बदमाश

सेल अमीन नीरज गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1986 में शहर की कमला देवी पत्नी मोहनलाल भट्टे वाले की स्वर्ण जयंती नगर स्थित एक बीघा 12 बिस्वा जमीन को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नेशनल हाईवे निर्माण के लिए अवाप्त किया था, उसका अवार्ड हो गया. इस मामले को लेकर कमला देवी ने अतिरिक्त जिला न्यायालय-2 में रेफरेंस प्रस्तुत हुआ, जिसको लेकर वर्ष 2012 में न्यायालय ने कमला देवी के पक्ष में फैसला सुनाया. सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवाप्त की गई जमीन के बदले में कमला देवी को 3 लाख 58 हजार रुपए देने थे, जोकि 35 साल के बाद भी नहीं किए गए.

अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय का सामान कुर्क

सेल अमीन नीरज गुप्ता ने बताया कि सोमवार को न्यायालय के आदेश पर कमला देवी के पुत्र श्यामसुंदर की मौजूदगी में अतिरिक्त मुख्य अभियंता मेघराज मीणा के कार्यालय के सामान की कुर्की की गई. अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय की एक रिवोल्विंग चेयर, 10 विजिटर चेयर, एक टेबल, कंप्यूटर, एलसीडी, प्रिंटर, एसी, दो पंखे, 20 अन्य कुर्सियां और 10 टेबल को कुर्क कर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के स्टोर कीपर सुशील सारस्वत को सुपुर्द कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता मेघराज मीणा की सरकारी गाड़ी भी कार्यालय परिसर में आई, लेकिन कुर्की की कार्रवाई होते देख गाड़ी का चालक गाड़ी को भगा ले गया.

भरतपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए करीब 35 वर्ष पूर्व एक महिला की जमीन को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवाप्त किया, लेकिन न्यायालय के आदेश और 35 वर्ष गुजरने के बावजूद विभाग की ओर से अवाप्त की गई जमीन के बदले में महिला को राशि का भुगतान नहीं किया गया. आखिर में सोमवार को न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन की ओर से पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मेघराज मीणा के कार्यालय का सामान कुर्क कर दिया गया.

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सेल अमीन नीरज गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1986 में शहर की कमला देवी पत्नी मोहनलाल भट्टे वाले की स्वर्ण जयंती नगर स्थित एक बीघा 12 बिस्वा जमीन को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नेशनल हाईवे निर्माण के लिए अवाप्त किया था, उसका अवार्ड हो गया. इस मामले को लेकर कमला देवी ने अतिरिक्त जिला न्यायालय-2 में रेफरेंस प्रस्तुत हुआ, जिसको लेकर वर्ष 2012 में न्यायालय ने कमला देवी के पक्ष में फैसला सुनाया. सार्वजनिक निर्माण विभाग को अवाप्त की गई जमीन के बदले में कमला देवी को 3 लाख 58 हजार रुपए देने थे, जोकि 35 साल के बाद भी नहीं किए गए.

अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय का सामान कुर्क

सेल अमीन नीरज गुप्ता ने बताया कि सोमवार को न्यायालय के आदेश पर कमला देवी के पुत्र श्यामसुंदर की मौजूदगी में अतिरिक्त मुख्य अभियंता मेघराज मीणा के कार्यालय के सामान की कुर्की की गई. अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय की एक रिवोल्विंग चेयर, 10 विजिटर चेयर, एक टेबल, कंप्यूटर, एलसीडी, प्रिंटर, एसी, दो पंखे, 20 अन्य कुर्सियां और 10 टेबल को कुर्क कर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के स्टोर कीपर सुशील सारस्वत को सुपुर्द कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता मेघराज मीणा की सरकारी गाड़ी भी कार्यालय परिसर में आई, लेकिन कुर्की की कार्रवाई होते देख गाड़ी का चालक गाड़ी को भगा ले गया.

Last Updated : Aug 16, 2021, 1:44 PM IST
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