अलवर. जिले के पॉक्सो अदालत संख्या एक में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी के द्वारा स्कूल से घर जाते वक्त नाबालिग लड़की से छेड़खानी की गई और दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में 13 अगस्त 2015 को एक 10 साल की नाबालिग बच्ची अपने स्कूल से पढ़कर अपने गांव जा रही थी, तभी रास्ते में घाटी के पास राजू मीणा अपनी बाइक लेकर आया और बच्ची की आंख बंद कर उसके साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास करने लगा.
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जिसके बाद बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया. पीड़िता के परिजनों ने मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था. इस पर आरोपी राजू मीणा को मालाखेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया. जहां से उसको पोक्सो नंबर 1 के न्यायाधीश अजय शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में कुल 5 साल की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.