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अलवर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

अलवर में पॉक्सो अदालत नंबर- 3 ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है. आरोपी को 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

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दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा
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Published : Apr 20, 2021, 3:48 PM IST

अलवर. पॉक्सो अदालत नंबर- 3 ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है. आरोपी को 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. दरअसल, आरोपी कॉलेज से पढ़कर घर लौट नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर सूनसान जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक पक्ष नंबर- 3 राजकुमार गंगावत ने बताया, पीड़ित बालिका ने अपने पिता के साथ राजगढ़ थाने में 30 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वह 14 फरवरी 2019 की दोपहर 2 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी. उसी दौरान आरोपी ने मोटरसाइकिल से पीड़िता का पीछा किया और पीछा करने के बाद कुछ दूरी पर जहां आवाजाही कम थी उसे रोक लिया. डरा धमकाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर सूनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें: भरतपुर: नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

नाबालिग ने बताया, आरोपी से छुटने का भरकस प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माना. उसके बाद जब मैं चिल्लाई तो वह वहां से भाग गया. पुलिस ने 1 अप्रैल 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था. पीठासीन अधिकारी सोहन शर्मा ने राजगढ़ थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र कमल सिंह को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा से दंडित किया है और 30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

अलवर. पॉक्सो अदालत नंबर- 3 ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया है. आरोपी को 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. दरअसल, आरोपी कॉलेज से पढ़कर घर लौट नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर सूनसान जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक पक्ष नंबर- 3 राजकुमार गंगावत ने बताया, पीड़ित बालिका ने अपने पिता के साथ राजगढ़ थाने में 30 मार्च 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वह 14 फरवरी 2019 की दोपहर 2 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी. उसी दौरान आरोपी ने मोटरसाइकिल से पीड़िता का पीछा किया और पीछा करने के बाद कुछ दूरी पर जहां आवाजाही कम थी उसे रोक लिया. डरा धमकाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर सूनसान जगह ले गया और दुष्कर्म किया.

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नाबालिग ने बताया, आरोपी से छुटने का भरकस प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माना. उसके बाद जब मैं चिल्लाई तो वह वहां से भाग गया. पुलिस ने 1 अप्रैल 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था. पीठासीन अधिकारी सोहन शर्मा ने राजगढ़ थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र कमल सिंह को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा से दंडित किया है और 30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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