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वेटिंग टिकट कंफर्म न होने पर क्या जनरल डिब्बे में किया जा सकता है सफर ? जानें - WAITING TICKET

Indian Railways: कई बार लोग अपनी यात्रा के लिए ट्रेन में अपना टिकट बुक करवाते हैं , लेकिन उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता.

travelling Without waiting Ticket
वेटिंग टिकट कंफर्म न होने पर क्या जनरल डिब्बे में किया जा सकता है सफर ? (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 14 hours ago

नई दिल्ली: भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह आरामदायक होने के साथ-साथ किफायती भी होता है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं. इन नियमों का पालन यात्रा करने वाले हर शख्स को करना होता है. ऐसे में अगर कोई यात्री रेलवे के बनाए इन नियमों का पालन न करे है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

ऐसा ही एक नियम रेलवे टिकट से जुड़ा है. दरअसल, कई बार लोग अपनी यात्रा के लिए ट्रेन में अपना टिकट बुक करवाते हैं , लेकिन उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता. इसके चलते उन्हें वेटिंग टिकट लेना पड़ता है. हालांकि, कई बार यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है. इसके चलते यात्री जनरल कोच में सफर करने लगते हैं. हालांकि, ऐसा करना ठीक नहीं है.

भरना पड़ सकता है जुर्माना
अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर करता है तो उसे ऐसा करना भारी पड़ सकता है.दरअसल, भारतीय रेलवे के अनुसार ऐसा करना गैर कानूनी है और अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो TTE उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है.

कितना लग सकता है जुर्माना?
अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करता है तो टीटीई उस पर लगभग 250 रुपये का फाइन लगा सकता है. वहीं, अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के एसी कोच में सफर करता है और टीटीई उसे पकड़ लेता है तो वह यात्री पर 440 रुपये का फाइन लगा सकता है. इतना ही नहीं अगर टीटीई चाहे तो यात्री को ट्रेन से उतार भी सकता है.

वेटिंग टिकट लेकर न करें यात्रा
उल्लेखनीय है कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है. ऐसे में आप उस टिकट को लेकर सफर नहीं कर सकते है. अगर आपको उसी ट्रेन से कहीं जाना भी है तो उसके लिए आपको जनरल टिकट लेना होगा. वेटिंग के टिकट से जनरल कोच में सफर नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें- कमरे के लिए सड़कों पर नहीं भटकेंगे रेल यात्री, 100 रुपये में स्टेशन पर ही मिलेगा होटल, जानें कैसे करें बुकिंग

नई दिल्ली: भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह आरामदायक होने के साथ-साथ किफायती भी होता है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं. इन नियमों का पालन यात्रा करने वाले हर शख्स को करना होता है. ऐसे में अगर कोई यात्री रेलवे के बनाए इन नियमों का पालन न करे है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

ऐसा ही एक नियम रेलवे टिकट से जुड़ा है. दरअसल, कई बार लोग अपनी यात्रा के लिए ट्रेन में अपना टिकट बुक करवाते हैं , लेकिन उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता. इसके चलते उन्हें वेटिंग टिकट लेना पड़ता है. हालांकि, कई बार यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है. इसके चलते यात्री जनरल कोच में सफर करने लगते हैं. हालांकि, ऐसा करना ठीक नहीं है.

भरना पड़ सकता है जुर्माना
अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर करता है तो उसे ऐसा करना भारी पड़ सकता है.दरअसल, भारतीय रेलवे के अनुसार ऐसा करना गैर कानूनी है और अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो TTE उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है.

कितना लग सकता है जुर्माना?
अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करता है तो टीटीई उस पर लगभग 250 रुपये का फाइन लगा सकता है. वहीं, अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के एसी कोच में सफर करता है और टीटीई उसे पकड़ लेता है तो वह यात्री पर 440 रुपये का फाइन लगा सकता है. इतना ही नहीं अगर टीटीई चाहे तो यात्री को ट्रेन से उतार भी सकता है.

वेटिंग टिकट लेकर न करें यात्रा
उल्लेखनीय है कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है. ऐसे में आप उस टिकट को लेकर सफर नहीं कर सकते है. अगर आपको उसी ट्रेन से कहीं जाना भी है तो उसके लिए आपको जनरल टिकट लेना होगा. वेटिंग के टिकट से जनरल कोच में सफर नहीं किया जा सकता.

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