बहरोड़ (अलवर). विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को हवालात से छुड़ाकर ले जाने के मामले में एसओजी ने वारदात के 60 दिन बाद 23 बदमाशों के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया है. बता दें ये चालान न्यायाधीश आशुतोष कुमावत के समक्ष पेश किया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में पपला सहित 9 लोगों के खिलाफ जांच लंबित होना बताते हुए चालान पेश नहीं किया.
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उधर, मामले को देख रहे वरिष्ठ एडवोकेट हुकम चंद शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर को हुई इस घटना में एसओजी ने जखराना सरपंच और हिस्ट्रीशीटर विनोद स्वामी, सिंघाना के गुजरवास निवासी कैलाश चंद गुर्जर, खैरथल के गांव खेरोला निवासी जगन खटाना और महिपाल गुर्जर, गांव तरवाला निवासी सुभाष गुर्जर, खुशखेड़ा के गांव बुरेहेड़ा निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू गुर्जर, तिजारा के गांव टिहली निवासी विक्रम गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव खैरोली निवासी दिनेश गुर्जर, महेंद्र सिंह उर्फ पप्पू गुर्जर, दीक्षांत गुर्जर, अशोक गुर्जर उर्फ मेजर, बलवान उर्फ बबलू गुर्जर, सोमदत्त गुर्जर, श्याम सुंदर और अशोक गुर्जर, रेवाड़ी के गांव कुतोपुर निवासी चंद्रपाल उर्फ चंदू यादव, रेवाड़ी के गांव लादुवास निवासी प्रशांत यादव, आदर्श नगर पुराने पावर हाउस के पास रेवाड़ी के गांव रामपुरा निवासी ओम प्रकाश यादव, माता चौक बस स्टैंड मॉडल टाउन रेवाड़ी निवासी राहुल गुर्जर उर्फ चुहिवाला, झुंझुनू जिले के पचेरी थाना अंतर्गत गांव का थाना निवासी भूप सिंह उर्फ भूपी गुर्जर, कोटकासिम थाने के गांव गुर्जरीवास निवासी अशोक गुर्जर, सुनील कुमार गुर्जर और अजय कुमार के खिलाफ चालान पेश किया है.