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अलवर : 9 साल की नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

अलवर के मालखेड़ा में 2 साल पहले 9 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामलें में विशेष न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा
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Published : Jun 19, 2019, 6:37 AM IST

अलवर. मालाखेड़ा में साल 2017 में खेत के पास बनी कोठरी में एक व्यक्ति ने 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके बाद से लगातार यह मामला न्यायालय में चल रहा था. मंगलवार को इस मामले में अलवर की पोस्को न्यायालय संख्या 3 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा


विशेष न्यायालय संख्या 3 के सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि 2 जुलाई 2017 को मालाखेड़ा क्षेत्र में खेत पर नहाने गई 9 साल की नाबालिका से पड़ोस में रहने वाले चंदू मेव ने खेत के पास बनी एक कोठरी में ले जाकर दुष्कर्म किया. उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने घटना की सूचना परिजनों को दी तो नाबालिका के ताऊ ने मामले की लिखित शिकायत मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी. पुलिस ने चंदू मेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया.

अलवर. मालाखेड़ा में साल 2017 में खेत के पास बनी कोठरी में एक व्यक्ति ने 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके बाद से लगातार यह मामला न्यायालय में चल रहा था. मंगलवार को इस मामले में अलवर की पोस्को न्यायालय संख्या 3 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा


विशेष न्यायालय संख्या 3 के सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि 2 जुलाई 2017 को मालाखेड़ा क्षेत्र में खेत पर नहाने गई 9 साल की नाबालिका से पड़ोस में रहने वाले चंदू मेव ने खेत के पास बनी एक कोठरी में ले जाकर दुष्कर्म किया. उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने घटना की सूचना परिजनों को दी तो नाबालिका के ताऊ ने मामले की लिखित शिकायत मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी. पुलिस ने चंदू मेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया.

Intro:नोट-वकील की बाइट एफटीपी पर है

अलवर।
अलवर के मालाखेड़ा में साल 2017 में खेत के पास बनिए गोष्ठी में एक व्यक्ति ने 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद से लगातार यह मामला न्यायालय में चल रहा था। मंगलवार को इस मामले में अलवर की पॉस्को न्यायालय संख्या 3 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।


Body:अलवर की पॉस्को विशेष न्यायालय संख्या 3 के सरकारी वकील योगेंद्र खटाना ने बताया की 2 जुलाई 2017 को अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में खेत पर नहाने गई 9 साल की नाबालिका से पड़ोस में रहने वाले चंद्रू मेव ने खेत के पास बनी एक कोठरी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया व उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

पीड़िता ने घटना की सूचना परिजनों को दी। तो वही नाबालिका के ताऊ ने मामले की लिखित शिकायत मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने चंदू मेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद से लगातार मामला न्यायालय में चल रहा था। अलवर की पॉस्को न्यायालय संख्या 3 ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


Conclusion:सरकारी वकील ने बताया कि न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का सभी सम्मान करते हैं। क्योंकि समाज में लगातार फैल रही बुराइयों को कम करने के लिए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी आवश्यक है। इस तरह के फैसलों से समाज में एक संदेश जाता है व कहीं ना कहीं अपराध की संख्या भी कम होती है।

बाइट-योगेंद्र खटाणा, सरकारी वकील
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