अलवर. मालाखेड़ा में साल 2017 में खेत के पास बनी कोठरी में एक व्यक्ति ने 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके बाद से लगातार यह मामला न्यायालय में चल रहा था. मंगलवार को इस मामले में अलवर की पोस्को न्यायालय संख्या 3 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष न्यायालय संख्या 3 के सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि 2 जुलाई 2017 को मालाखेड़ा क्षेत्र में खेत पर नहाने गई 9 साल की नाबालिका से पड़ोस में रहने वाले चंदू मेव ने खेत के पास बनी एक कोठरी में ले जाकर दुष्कर्म किया. उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने घटना की सूचना परिजनों को दी तो नाबालिका के ताऊ ने मामले की लिखित शिकायत मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी. पुलिस ने चंदू मेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया.