अजमेर. ताई से रेप के प्रयास में असफल होने पर आरोपी भतीजे ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी. आज महिला उत्पीड़न की विशेष अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा (life imprisonment in attempt to rape and murder of women) सुनाई है. खास बात ये है कि माता-पिता की मौत हो जाने के बाद बेसहारा होने पर आरोपी युवक को ताई ने ही अपने घर में रखा था. मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला रामगंज थाना क्षेत्रर के सुभाष नगर इलाके में 28 नवम्बर 2017 का है.
परिवादी पक्ष के वकील प्रेमपाल गोस्वामी ने बताया कि 28 नवम्बर 2017 को रामगंज थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में रहने वाली महिला की उसके भतीजे ने ही गला घोटकर हत्या कर दी थी. रामगंज थाना पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए घटना के 2 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था. गोस्वामी ने बताया कि पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि हत्या से पहले उसके भतीजे ने महिला के साथ रेप का प्रयास करने की कोशिश की थी. इस दौरान दोनों के बीच संघर्ष भी हुआ था. आरोपी अपने इरादे में असफल होने लगा तो पकड़े जाने के डर से उसने नायलॉन की रस्सी और रुमाल से अपनी ताई का गला घोंट दिया. घटना को अंजाम देने के बाद भी आरोपी दो घण्टे तक शव के साथ घर पर ही था.
पढ़ें. Jodhpur Rape Case: चार साल की मासूम से ज्यादती के मामले में आरोपी कोरियोग्राफर गिरफ्तार
माता-पिता की मौत के बाद ताई ने थी थी भतीजे को शरण
वकील प्रेमपाल गोस्वामी ने बताया कि आरोपी मूलतः नसीराबाद के एक गांव का रहने वाला है. माता-पिता की मौत के बाद वह अपनी ताई के घर अजमेर सुभाष नगर में रहने लगा था. ताई ने भी अपनी संतान की तरह उसे घर में पनाह दी थी, लेकिन आरोपी भतीजे की उसपर गंदी नजर थी. घटना के एक दिन पहले घर के सदस्य श्रीनगर में किसी शादी समारोह में गए हुए थे. घर में ताई, उनकी ननद और बच्चे थे.
पढ़ें. Jaipur: मां के प्रेमी ने बच्ची के साथ की गंदी बात, पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट
घटना के दिन ननद अपने काम पर और बच्चे स्कूल गए थे. आरोपी ने अपनी ताई को अकेला पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की. विफल होने पर उसने ताई की गला घोंटकर हत्या कर दी. वकील गोस्वामी ने बताया कि हत्या के 2 घंटे बाद आरोपी के मोबाइल पर ठेकेदार का फोन आया और उसे काम पर बुलाया. आरोपी ताई का कत्ल करने के बाद काम पर भी गया जहां ठेकेदार ने उसकी हड़बड़ाहट का कारण पूछा तो उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया.
आरोपी के गले पर थे नाखून के निशान
गोस्वामी ने बताया कि घटना के 2 दिन बाद जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तब पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना करवाया था. इस दौरान उसके गले पर खरोच के निशान थे. आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में मृतका के नाखून के निशान आरोपी के गले पर पाए गए थे. गोस्वामी ने बताया कि मामले में परिवादी पक्ष की ओर से 20 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए. परिवादी पक्ष के वकील प्रेमपाल गोस्वामी ने बताया कि अपर सेशन न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास महिला उत्पीड़न की विशेष अदालत का अतिरिक्त चार्ज है. मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को कत्ल के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है.