अजमेर. राजस्व संबंधी विभिन्न प्रावधानों में सरलीकरण और उसमें आवश्यक संशोधन के लिए 23 मार्च को राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है. विभाग के मंत्री राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों के अलावा राजस्व मंडल अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे.
राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विद्यमान प्रावधानों में सरलीकरण और आवश्यक संशोधन की लंबे अरसे से मांग रही है. राजस्व
मंडल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि तीनों एक्ट का सरलीकरण होना चाहिए. साथ ही काश्तकारों और आमजन को न्याय सुलभ और समय पर मिले. इसके लिए तीनों एक्ट में संशोधन होना आवश्यक है. 23 मार्च को जयपुर में होने वाली बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों राजस्व मंडल की निबंधक और राजस्व मंडल अधिवक्ता संघ और प्रतिनिधि गणों को भी आमंत्रित किया गया है. बैठक में तीनों एक्ट के सरलीकरण और संशोधन को लेकर सुझाव रखे जाएंगे.
शर्मा ने बताया कि एसडीओ स्तर पर मुकदमों की सुनवाई नहीं होती है प्रशासनिक कार्यों में ही एसडीओ फसे रहते हैं. एसडीओ को मुकदमों की सुनवाई के लिए फुल फ्लैश अधिकार दिए जाने चाहिए. साथ ही त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली को भी मजबूत करना चाहिए. एसडीओ, आरएए और राजस्व मंडल में नियमित मुकदमों की सुनवाई हो.
उन्होंने बताया कि मुकदमों की सुनवाई नहीं होने की वजह से निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है. हालात यह है कि तीसरी पीढ़ी तक भी परिवादी पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है. निचली अदालतों में चार लाख मुकदमें लंबित पड़े.