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लॉकडाउनः अजमेर में दो बड़े दुकानदारों के खिलाफ विधिक माप विभाग की बड़ी कार्रवाई - ajmer news

अजमेर में प्रशासन इन दिनों कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कस रहा है. ऐसे में शुक्रवार को जहां माप विज्ञान विभाग ने पहली कार्रवाई करते हुए चने की कालाबाजारी करते हुए एक दुकान पर जुर्माना लगाया, वहीं दूसरी ओर गुप्ता जनरल स्टोर पर की है.

कालाबाजारी पर रकथाम, Black marketing prevention
विधिक माप विभाग की बड़ी कार्रवाई
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Published : Apr 10, 2020, 10:56 PM IST

अजमेर. शहर में लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन आमजन को खाद्य सामग्री विभिन्न माध्यम से मुहैया करवाने की कवायद में जुटा हुआ है. वहीं प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए कई टीमें भी बनाई है. कालाबाजारी करने वाले दो बड़े दुकानदारों के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की गई.

कालाबाजारी की रोकथाम के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने दो बड़ी कार्रवाई वैशाली नगर क्षेत्र में की. टीम के सदस्य और माप विधिक विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य वस्तुओं के उनकी निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल किए जाने की शिकायत आमजन से मिल रही थी. शिकायत को सत्यापित करने के लिए टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की.

पढ़ेंः जयपुर में पुलिस कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारणों का किया जा रहा रिव्यू: डीजीपी भूपेंद्र सिंह

भटनागर ने बताया कि वैशाली नगर में राती डांग इलाके में वैभव मार्ट पर पहली कार्रवाई की गई. जहां चने की खुली और पैक्ड दाल 72 रुपए प्रति किलों बेची जा रही थी. जबकि प्रशासन ने दाल की कीमत 65 रुपए प्रतिकिलो निर्धारित की है. दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया और उसकी वसूली मौके पर ही कर ली गई है.

उन्होंने बताया कि दूसरी कार्रवाई वैशाली नगर में ही गुप्ता जनरल स्टोर पर की है. भटनागर ने बताया कि गुप्ता जनरल स्टोर को पहले भी पाबंद किया गया था. दुकानदार बड़े पैमाने पर खुली खाद्य सामग्री की पैकिंग कर बेच रहा जो पीसीआर रूल 27 का उलंघन है. दुकानदार अपने कृत्य से सहमत नहीं था. लिहाजा दुकानदार को नोटिस दिया गया है.

पढ़ेंः SPECIAL: Corona महामारी पर बोले दादाजी, नहीं देखा किसी भी बीमारी का ऐसा प्रकोप

न्यायालय से ही अब इस मामले पर निर्णय होगा. खुली खाद्य वस्तुओं को पैकिंग कर बेचने के लिए लाइसेंस लेना होता है. ऐसा नहीं करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि कालाबाजारी को रोकने के लिए अभी तक 24 कार्रवाई हो चुकी है. जिसमें 18 मामलों का निस्तारण भी हो चुका है. कार्रवाई के तहत 85 हजार जुर्माने की वसूली की जा चुकी है.

अजमेर. शहर में लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन आमजन को खाद्य सामग्री विभिन्न माध्यम से मुहैया करवाने की कवायद में जुटा हुआ है. वहीं प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए कई टीमें भी बनाई है. कालाबाजारी करने वाले दो बड़े दुकानदारों के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की गई.

कालाबाजारी की रोकथाम के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने दो बड़ी कार्रवाई वैशाली नगर क्षेत्र में की. टीम के सदस्य और माप विधिक विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य वस्तुओं के उनकी निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल किए जाने की शिकायत आमजन से मिल रही थी. शिकायत को सत्यापित करने के लिए टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की.

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भटनागर ने बताया कि वैशाली नगर में राती डांग इलाके में वैभव मार्ट पर पहली कार्रवाई की गई. जहां चने की खुली और पैक्ड दाल 72 रुपए प्रति किलों बेची जा रही थी. जबकि प्रशासन ने दाल की कीमत 65 रुपए प्रतिकिलो निर्धारित की है. दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया और उसकी वसूली मौके पर ही कर ली गई है.

उन्होंने बताया कि दूसरी कार्रवाई वैशाली नगर में ही गुप्ता जनरल स्टोर पर की है. भटनागर ने बताया कि गुप्ता जनरल स्टोर को पहले भी पाबंद किया गया था. दुकानदार बड़े पैमाने पर खुली खाद्य सामग्री की पैकिंग कर बेच रहा जो पीसीआर रूल 27 का उलंघन है. दुकानदार अपने कृत्य से सहमत नहीं था. लिहाजा दुकानदार को नोटिस दिया गया है.

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न्यायालय से ही अब इस मामले पर निर्णय होगा. खुली खाद्य वस्तुओं को पैकिंग कर बेचने के लिए लाइसेंस लेना होता है. ऐसा नहीं करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि कालाबाजारी को रोकने के लिए अभी तक 24 कार्रवाई हो चुकी है. जिसमें 18 मामलों का निस्तारण भी हो चुका है. कार्रवाई के तहत 85 हजार जुर्माने की वसूली की जा चुकी है.

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