अजमेर. जिला पुलिस और प्रादेशिक यातायात विभाग की ओर से जिले में मनाए जा रहे 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार पुलिस लाइन में बाल वाहिनी संचालकों की आवश्यक बैठक ली गई. ये बैठक जिला पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा ने ली. जिसमें यातायात नियमों का पालन करने सहित बच्चों को बाल वाहिनी से स्कूल ले जाते समय और छोड़ते समय ध्यान रखने की हिदायत दी गई.
जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के अनुसार बाल वाहिनी ने संचालकों को निर्देश दिए गए, कि वाहन चलाते समय वक्त चालक वर्दी में रहेगा. वाहन में क्षमता के अनुसार ही विद्यार्थियों को बैठा कर स्कूल से घर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी बाल वाहिनी संचालकों की होगी. इसके अलावा वाहनों की फिटनेस का भी ध्यान रखा जाएगा. यदि उक्त नियमों का उल्लंघन करते समय बाल वाहिनी संचालक अगर पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार चालान काटकर कार्रवाई की जाएगी.
ये पढ़ेंः बिजली की बढ़ी हुई दरों पर सियासत शुरू, पूनिया ने पूछा- क्या हुआ कांग्रेस तेरा वादा, वो कसम वो इरादा
परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि बाल वाहिनी क्षमता से अधिक बच्चे ना हो. इसके साथ ही गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स वह जीपीएस सिस्टम लगा हो. जिससे विद्यालय बाल वाहिनी के लोकेशन की जानकारी रख सके. इसको लेकर सभी बाल वाहिनी संचालकों को दिशा-निर्देश भी दिए गए.
वहीं राजीव शर्मा ने बताया कि नियमों के विरुद्ध बाल वाहिनी का संचालन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उस बाल वाहिनी संचालक को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा. कई बार क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के बाल वाहिनी में होने के कारण दुर्घटनाएं सामने आती रही है. जिसको लेकर जिला पुलिस और परिवहन विभाग ने बाल वाहिनी संचालकों के साथ बैठकर उन्हें दिशा निर्देश दिए.