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अजमेरः अदालतों में अब ई-फाइलिंग के जरिए होगा काम, जारी किए गए निर्देश

इस समय देश में कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी जोर दे रहा है. इसी क्रम में अब पुलिस को भी अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालतों में ई-फाइलिंग के जरिए दस्तावेज पेश करने होंगे.

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अदालतों में अब ई-फाइलिंग के जरिए होगा काम
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Published : May 27, 2020, 2:47 PM IST

अजमेर. देश में चल रहे कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में पुलिस को भी अब अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालतों में ई-फाइलिंग के जरिए दस्तावेज पेश करने होंगे. साथ ही पुलिस को चालान और जमानत के संबंध में प्रस्तुत होने वाली केस डायरी और अन्य दस्तावेज ई-मेल और दूसरे संचार माध्यमों से पीडीएफ फाइल के रूप में अदालतों में प्रस्तुत करने होंगे. इसके अलावा वकीलों को भी अब ई-मेल, वाट्सऐप, स्काई या अन्य संचार माध्यमों के जरिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने होंगे.

अदालतों में अब ई-फाइलिंग के जरिए होगा काम

विशिष्ट लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने जानकारी देते बताया कि, कोविड-19 संक्रमण के कारण विशेष सावधानी बरतते हुए पुलिस को भी अब अदालतों में संचार माध्यमों के जरिए पत्रावली को प्रस्तुत करना होगा. इस संबंध में सभी थाना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि, वो अदालत में प्रस्तुत होने वाले पत्रावली की पीडीएफ फाइल तैयार रखें. ताकि अदालतों में दस्तावेज मांगे जाने के समय संचार माध्यमों की पत्रावली प्रस्तुत की जा सके. इसके साथ ही उन्हें अदालत में प्रस्तुत होने वाले अभियुक्तों को भी मास्क और टोपी लगवाकर लाना अनिवार्य होगा.

पढ़ेंः गेहूं खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर Speaker ओम बिरला ने FCI अधिकारियों संग की बैठक

सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अदालतों में विशेष सावधानी बरती जा रही हैं. अब अदालतों में वीडियो कॉलिंग और अन्य संचार माध्यमों से ही सुनवाई की व्यवस्था की गई है. साथ ही अदालतों को सैनिटाइजर किया जा रहा है. इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई तीन सदस्य कमेटी द्वारा प्रतिदिन इसकी निगरानी रखी जा रही है. इसके अलावा समस्त अदालतों में कार्यरत कर्मचारी कोविड-19 के तहत तमाम सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं. बिना जरूरी काम के अदालतों में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

अजमेर. देश में चल रहे कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग पर काफी जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में पुलिस को भी अब अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालतों में ई-फाइलिंग के जरिए दस्तावेज पेश करने होंगे. साथ ही पुलिस को चालान और जमानत के संबंध में प्रस्तुत होने वाली केस डायरी और अन्य दस्तावेज ई-मेल और दूसरे संचार माध्यमों से पीडीएफ फाइल के रूप में अदालतों में प्रस्तुत करने होंगे. इसके अलावा वकीलों को भी अब ई-मेल, वाट्सऐप, स्काई या अन्य संचार माध्यमों के जरिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने होंगे.

अदालतों में अब ई-फाइलिंग के जरिए होगा काम

विशिष्ट लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने जानकारी देते बताया कि, कोविड-19 संक्रमण के कारण विशेष सावधानी बरतते हुए पुलिस को भी अब अदालतों में संचार माध्यमों के जरिए पत्रावली को प्रस्तुत करना होगा. इस संबंध में सभी थाना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि, वो अदालत में प्रस्तुत होने वाले पत्रावली की पीडीएफ फाइल तैयार रखें. ताकि अदालतों में दस्तावेज मांगे जाने के समय संचार माध्यमों की पत्रावली प्रस्तुत की जा सके. इसके साथ ही उन्हें अदालत में प्रस्तुत होने वाले अभियुक्तों को भी मास्क और टोपी लगवाकर लाना अनिवार्य होगा.

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सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अदालतों में विशेष सावधानी बरती जा रही हैं. अब अदालतों में वीडियो कॉलिंग और अन्य संचार माध्यमों से ही सुनवाई की व्यवस्था की गई है. साथ ही अदालतों को सैनिटाइजर किया जा रहा है. इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई तीन सदस्य कमेटी द्वारा प्रतिदिन इसकी निगरानी रखी जा रही है. इसके अलावा समस्त अदालतों में कार्यरत कर्मचारी कोविड-19 के तहत तमाम सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं. बिना जरूरी काम के अदालतों में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

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