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अजमेर: स्कूली छात्र के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा - अजमेर में स्कूली छात्र के साथ दुष्कर्म

अजमेर में गुरुवार को पॉक्सो ऐक्ट की विशेष न्यायालय संख्या एक ने किशोर के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया. जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और 26 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

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दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की हुई सजा
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Published : Jan 7, 2021, 10:59 PM IST

अजमेर. शहर में पॉक्सो ऐक्ट की विशेष न्यायालय संख्या एक ने किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और 26 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की हुई सजा

पॉक्सो ऐक्ट की विशेष न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि गेगल थाना क्षेत्र में रहने वाले किशोर जब स्कूल से घर की ओर लौट रहा था. तभी आरोपी भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद वह किशोर को जंगल में ले गया.

उसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसकी रिपोर्ट पीड़ित बालक के भाई ने गेगल थाने में दर्ज कराई. जिसपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया.

पढ़ें: शिक्षक ने हथौड़ा मारकर की शिक्षिका की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 26 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

साल 2019 का है मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला 2019 का है. जिसमें पॉस्को की विशेष न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश रतनलाल मूड ने कुकृत्य के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अजमेर. शहर में पॉक्सो ऐक्ट की विशेष न्यायालय संख्या एक ने किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और 26 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की हुई सजा

पॉक्सो ऐक्ट की विशेष न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि गेगल थाना क्षेत्र में रहने वाले किशोर जब स्कूल से घर की ओर लौट रहा था. तभी आरोपी भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद वह किशोर को जंगल में ले गया.

उसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसकी रिपोर्ट पीड़ित बालक के भाई ने गेगल थाने में दर्ज कराई. जिसपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया.

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जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 26 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

साल 2019 का है मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला 2019 का है. जिसमें पॉस्को की विशेष न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश रतनलाल मूड ने कुकृत्य के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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