ETV Bharat / city

अजमेर: बेटी से घिनौनी हरकत करने वाले सौतेले बाप को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा

अजमेर पोक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने अहम फैसला सुनाते हुए कलयुगी पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

Ajmer Pocso court, Ajmer Rapist fathe, Ajmer News
सौतेले बाप को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा
author img

By

Published : Feb 12, 2020, 10:28 AM IST

अजमेर. पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए सौतेली नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता की 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपी पिता ने अपनी सौतेली पुत्री के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को को अंजाम दिया. न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कलयुगी बाप को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

पढ़ें- बांसवाड़ाः दोस्त से दगा, बेटी से दुष्कर्म... 4 महीने बाद चला पता

साल 2014 का था मामला

बता दें कि पूरा मामला 27 सितंबर 2014 का रामगढ़ थाना क्षेत्र का है. जहां पीड़िता के सौतेले पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. न्यायालय में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कलयुगी पिता को सजा सुनाई है.

सौतेले बाप को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा

गवाह और 20 दस्तावेज पेश

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि इस मामले में 21 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए. जिस पर पॉस्को कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को 10 साल कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

पढ़ें- उत्तरप्रदेश की 22 वर्षीय युवती को राजस्थान में दो बार बेचा गया, 3 साल तक लूटते रहे अस्मत

सगे पिता ने की पुत्री की मदद

जहां एक तरफ अपनी बेटी से सौतेले पिता ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता के सगे पिता ने अहम भूमिका निभाई. सगे पिता ने अपनी बेटी का साथ दिया. साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद इस पूरे केस में अपनी बेटी की मदद करते हुए सौतेले पिता को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है.

अजमेर. पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए सौतेली नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता की 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपी पिता ने अपनी सौतेली पुत्री के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को को अंजाम दिया. न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कलयुगी बाप को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

पढ़ें- बांसवाड़ाः दोस्त से दगा, बेटी से दुष्कर्म... 4 महीने बाद चला पता

साल 2014 का था मामला

बता दें कि पूरा मामला 27 सितंबर 2014 का रामगढ़ थाना क्षेत्र का है. जहां पीड़िता के सौतेले पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. न्यायालय में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कलयुगी पिता को सजा सुनाई है.

सौतेले बाप को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा

गवाह और 20 दस्तावेज पेश

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि इस मामले में 21 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए. जिस पर पॉस्को कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को 10 साल कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

पढ़ें- उत्तरप्रदेश की 22 वर्षीय युवती को राजस्थान में दो बार बेचा गया, 3 साल तक लूटते रहे अस्मत

सगे पिता ने की पुत्री की मदद

जहां एक तरफ अपनी बेटी से सौतेले पिता ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता के सगे पिता ने अहम भूमिका निभाई. सगे पिता ने अपनी बेटी का साथ दिया. साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद इस पूरे केस में अपनी बेटी की मदद करते हुए सौतेले पिता को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.