अजमेर. पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए सौतेली नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता की 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. आरोपी पिता ने अपनी सौतेली पुत्री के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को को अंजाम दिया. न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कलयुगी बाप को सलाखों के पीछे भेज दिया है.
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साल 2014 का था मामला
बता दें कि पूरा मामला 27 सितंबर 2014 का रामगढ़ थाना क्षेत्र का है. जहां पीड़िता के सौतेले पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था. न्यायालय में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए कलयुगी पिता को सजा सुनाई है.
गवाह और 20 दस्तावेज पेश
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि इस मामले में 21 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए. जिस पर पॉस्को कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को 10 साल कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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सगे पिता ने की पुत्री की मदद
जहां एक तरफ अपनी बेटी से सौतेले पिता ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता के सगे पिता ने अहम भूमिका निभाई. सगे पिता ने अपनी बेटी का साथ दिया. साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद इस पूरे केस में अपनी बेटी की मदद करते हुए सौतेले पिता को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है.