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Ajmer POCSO Court Order: आठ वर्षीय बालिका से रेप के प्रयास का मामला, आरोपी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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Published : Jan 6, 2022, 4:33 PM IST

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आठ वर्षीय बालिका से रेप के प्रयास के आरोपी को सजा (Ajmer POCSO Court Order) सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

Ajmer POCSO Court Order
Ajmer POCSO Court Order

अजमेर. जिले के ब्यावर में आठ वर्षीय बालिका के साथ हुए रेप के प्रयास के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. मामला ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का है.

अजमेर की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत कोर्ट संख्या 2 ने ब्यावर सदर थाना क्षेत्र में 21 सितंबर 2020 को 8 वर्षीय बालिका से रेप के प्रयास के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी पीड़िता के घर के पीछे की गली में रहता था. शाम को अंधेरे का फायदा उठाते हुए बालिका को वह अपने साथ एक खण्डर में ले गया. इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले दो लोगों ने उसे देख लिया और उसकी घिनौनी मंशा को भांप कर उसका पीछा किया.

पढ़ें- Rape Cases In Jaipur: राजधानी में रिश्ते तार-तार, देवर ने बनाया भाभी को दुष्कर्म का शिकार

खण्डर में आरोपी बालिका के साथ रेप की कोशिश कर रहा था. तब उसे दोनों पड़ोसी युवकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सदर थाने में पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था. ब्यावर पुलिस में प्रकरण में अनुसंधान करके वोट में चलान शीट पेश की थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए गए थे. इसके आधार पर पॉक्सो एक्ट कोड संख्या दो ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

चॉकलेट खिलाने के बहाने बालिका को ले गया था आरोपी

मकान के बाहर खेल रही बालिका को आरोपी चॉकलेट के बहाने कंडर की ओर ले गया था. गनीमत रही कि इस दौरान ही पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने उसे जाते हुए देख लिया और उनका पीछा कर पीड़िता को आरोपी के चुंगल से बचा लिया.

अजमेर. जिले के ब्यावर में आठ वर्षीय बालिका के साथ हुए रेप के प्रयास के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. मामला ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का है.

अजमेर की पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत कोर्ट संख्या 2 ने ब्यावर सदर थाना क्षेत्र में 21 सितंबर 2020 को 8 वर्षीय बालिका से रेप के प्रयास के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी पीड़िता के घर के पीछे की गली में रहता था. शाम को अंधेरे का फायदा उठाते हुए बालिका को वह अपने साथ एक खण्डर में ले गया. इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले दो लोगों ने उसे देख लिया और उसकी घिनौनी मंशा को भांप कर उसका पीछा किया.

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खण्डर में आरोपी बालिका के साथ रेप की कोशिश कर रहा था. तब उसे दोनों पड़ोसी युवकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सदर थाने में पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था. ब्यावर पुलिस में प्रकरण में अनुसंधान करके वोट में चलान शीट पेश की थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए गए थे. इसके आधार पर पॉक्सो एक्ट कोड संख्या दो ने आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

चॉकलेट खिलाने के बहाने बालिका को ले गया था आरोपी

मकान के बाहर खेल रही बालिका को आरोपी चॉकलेट के बहाने कंडर की ओर ले गया था. गनीमत रही कि इस दौरान ही पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने उसे जाते हुए देख लिया और उनका पीछा कर पीड़िता को आरोपी के चुंगल से बचा लिया.

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