अजमेर. जिले की पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय संख्या 2 दुष्कर्म के मामले में सजा सूनाई है. अपनी ही मुंह बोली भांजी से दुराचार करने वाले आरोपी मामा को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ब्यावर निवासी गिरधारी है जिस पर न्यायालय ने 30 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.
मामला किशनगढ़ के गांधीनगर क्षेत्र का है जहां 14 नवंबर 2015 को मुंह बोले मामा गिरधारी ने अपनी ही नाबालिग भांजी से बहला फुसलाकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था. जिसकी जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया.
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जहां शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने लगातार सुनवाई के बाद 9 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए थे. जिसके आधार पर आरोपी को कठोर कारावास की सजा का ऐलान किया गया है.