कोटा. कनवास एसडीएम राजेश डागा को बृजनगर निवासी आनंदीलाल मीना ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बताया कि उसके खाते में जो 23 बीघा भूमि है, जिस पर उसके पुत्रों ने 1/3-1/3 कर कब्जा कर रखा है. बाउजूद इसके पुत्र आनंदीलाल को ना खाना देते हैं और ना ही भरण-पोषण व अन्य खर्चों के लिए पैसे देते हैं. साथ ही पैसे मांगने पर गाली गलौज व मारपीट करते हैं.
आनंदीलाल से प्राप्त प्रकरण को भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज कर कनवास एसडीएम राजेश डागा ने आनंदीलाल के पुत्रों को प्रकरण में सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए हैं. नोटिस प्राप्त होने पर आनंदीलाल का पुत्र महावीर, राजेन्द्र व अशोक न्यायालय में उपस्थित हुए. प्रकरण में आनंदीलाल की सहमति के आधार पर पुत्रों को आनंदीलाल के भरण पोषण हेतु प्रत्येक माह के 15 सौ-15 सौ रपये देने हेतु समझाइश कराई गई. जिस पर पुत्रों ने सहमति दी.
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इस प्रकार कनवास एसडीएम राजेश डागा ने पक्षकारों से समझाइश कर महावीर, राजेन्द्र, अशोक मीना को उनके पिता के भरण-पोषण हेतु 1500-1500 रुपये प्रत्येक माह में देने हेतु आदेश दिए. न्यायालय के निर्णय पर आनंदीलाल ने न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित किया. इस मामले को मिला कर कनवास उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा द्वारा अब तक भरण पोषण के 11 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है.