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राजस्थान: RPSC पेपर लीक मामले में सरगना की कोचिंग पर चला बुलडोजर

राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा में पेपर लीक (Second Grade Teacher Exam Paper Leak) के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई है. जेडीए ने सुरेश ढाका की कोचिंग अधिगम संस्थान पर सोमवार सुबह जेडीए का पीला पंजा चलाया.

RPSC Paper Leak Latest News
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Published : Jan 9, 2023, 11:16 AM IST

पेपर लीक मामले में सरगना की कोचिंग पर चला बुलडोजर

जयपुर. शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले (Second Grade Teacher Exam Paper Leak) में मुख्य आरोपी सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर पर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है. पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सोमवार को जेडीए ने बुलडोजर (bulldozer ran on coaching center in Jaipur) चलाया. दरअसल, इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर सर्विस लेन की रोड पर कब्जा करके बनाया गया है. बता दें कि गोपालपुरा बायपास स्थित अशोक विहार कॉलोनी में कोचिंग की इमारत का जेडीए की टीम ने पहले मौका निरीक्षण किया था. इसके बाद बिल्डिंग के मालिक और कोचिंग संस्थान के संचालकों को नोटिस जारी कर 72 घंटे में जवाब मांगा था. वहीं, 8 जनवरी को दोबारा विशेष नोटिस देकर बिल्डिंग से सामान खाली कर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए पाबंद किया गया था.

पढ़ें- RPSC Paper Leak Case : मास्टरमाइंड के कोचिंग सेंटर पर JDA का एक्शन, जानें क्या हुई कार्रवाई

जेडीए के एन्फोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि आवासीय कॉलोनी में व्यवसायिक गतिविधि सेट बैक का उल्लंघन, सड़क सीमा में अतिक्रमण और सड़क सीमा में बालकनी निकालने पर धारा 32 के तहत बिल्डिंग के मालिक अनिल अग्रवाल और अधिगम कोचिंग संस्थान के संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी और छाजू लाल जाट को 72 घंटे का नोटिस जारी किया गया था. जिस पर उपयुक्त जवाब नहीं मिलने पर सोमवार सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई. ये इमारत 30 फीट सड़क के कॉर्नर पर थी. इस और सड़क सीमा में बालकनी निकाल निर्माण किया गया था. इसी तरह गोपालपुरा बायपास मुख्य रोड की ओर 5 फीट बालकनी में भी ऊपर तक निर्माण किया हुआ था. निर्माणकर्ता ने इमारत के आगे सड़क सीमा क्षेत्र में भी अतिक्रमण किया हुआ था.

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अधिगम कोचिंग पर चला बुलडोजर

पढ़ें- Paper Leak Case : AAP ने उठाई सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी करेगी दायर

ये मिले थे वॉयलेशन: आवासीय कॉलोनी में भूखंड संख्या 32 और 33 का बिना पुनर्गठन कराए 500 वर्ग गज में इमारत का निर्माण किया गया था. भूखंड संख्या 32 में पूर्व की दिशा की ओर से 8 फीट 3 इंच और भूखंड संख्या 33 में 10 सीट का सेट बैक कवर कर लिया. इसी तरह दोनों भूखंडों के पश्चिम दिशा में 10 फीट और 15 फीट सेट बैक को कवर कर जीरो सेट बैक पर निर्माण किया गया था. बालकनी सड़क सीमा में निकाली और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट और पांच मंजिला इमारत खड़ी कर ली.

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कोचिंग संस्थान को किया गया जमींदोज

बता दें कि इससे पहले जेडीए ने फरवरी 2022 में गोपालपुरा अस्तित्व जगन्नाथपुरी में एसएस स्कूल की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया था. यह स्कूल शिक्षा संकुल से रीट पेपर चुराने के आरोपी राम कृपाल मीणा की थी और उसने करीब 1000 वर्ग गज बहाव क्षेत्र की खातली प्रकृति की जमीन पर तब जाकर स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कराया था. स्कूल के पास ही उसने 1500 अगर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर जेडीए ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था.

पेपर लीक मामले में सरगना की कोचिंग पर चला बुलडोजर

जयपुर. शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले (Second Grade Teacher Exam Paper Leak) में मुख्य आरोपी सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर पर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है. पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सोमवार को जेडीए ने बुलडोजर (bulldozer ran on coaching center in Jaipur) चलाया. दरअसल, इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर सर्विस लेन की रोड पर कब्जा करके बनाया गया है. बता दें कि गोपालपुरा बायपास स्थित अशोक विहार कॉलोनी में कोचिंग की इमारत का जेडीए की टीम ने पहले मौका निरीक्षण किया था. इसके बाद बिल्डिंग के मालिक और कोचिंग संस्थान के संचालकों को नोटिस जारी कर 72 घंटे में जवाब मांगा था. वहीं, 8 जनवरी को दोबारा विशेष नोटिस देकर बिल्डिंग से सामान खाली कर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए पाबंद किया गया था.

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जेडीए के एन्फोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि आवासीय कॉलोनी में व्यवसायिक गतिविधि सेट बैक का उल्लंघन, सड़क सीमा में अतिक्रमण और सड़क सीमा में बालकनी निकालने पर धारा 32 के तहत बिल्डिंग के मालिक अनिल अग्रवाल और अधिगम कोचिंग संस्थान के संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी और छाजू लाल जाट को 72 घंटे का नोटिस जारी किया गया था. जिस पर उपयुक्त जवाब नहीं मिलने पर सोमवार सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई. ये इमारत 30 फीट सड़क के कॉर्नर पर थी. इस और सड़क सीमा में बालकनी निकाल निर्माण किया गया था. इसी तरह गोपालपुरा बायपास मुख्य रोड की ओर 5 फीट बालकनी में भी ऊपर तक निर्माण किया हुआ था. निर्माणकर्ता ने इमारत के आगे सड़क सीमा क्षेत्र में भी अतिक्रमण किया हुआ था.

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ये मिले थे वॉयलेशन: आवासीय कॉलोनी में भूखंड संख्या 32 और 33 का बिना पुनर्गठन कराए 500 वर्ग गज में इमारत का निर्माण किया गया था. भूखंड संख्या 32 में पूर्व की दिशा की ओर से 8 फीट 3 इंच और भूखंड संख्या 33 में 10 सीट का सेट बैक कवर कर लिया. इसी तरह दोनों भूखंडों के पश्चिम दिशा में 10 फीट और 15 फीट सेट बैक को कवर कर जीरो सेट बैक पर निर्माण किया गया था. बालकनी सड़क सीमा में निकाली और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट और पांच मंजिला इमारत खड़ी कर ली.

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कोचिंग संस्थान को किया गया जमींदोज

बता दें कि इससे पहले जेडीए ने फरवरी 2022 में गोपालपुरा अस्तित्व जगन्नाथपुरी में एसएस स्कूल की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया था. यह स्कूल शिक्षा संकुल से रीट पेपर चुराने के आरोपी राम कृपाल मीणा की थी और उसने करीब 1000 वर्ग गज बहाव क्षेत्र की खातली प्रकृति की जमीन पर तब जाकर स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कराया था. स्कूल के पास ही उसने 1500 अगर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर जेडीए ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था.

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