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आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी, कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन - Bombay High Court

क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया है. आर्यन खान की किसी भी वक्त जेल से रिहा किए जा सकते हैं.

आर्यन खान
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Published : Oct 29, 2021, 3:50 PM IST

हैदराबाद : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया है. आर्यन खान को किसी भी वक्त जेल से रिहा किया जा सकता है. आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 25 दिनों से मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर जेल में बंद हैं. बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी और आर्यन के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने का फैसला सुनाया था. आर्यन खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है.

-बॉम्बे हाईकोर्ट की आर्यन खान पर शर्तें-

क्रूज ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने के साथ निम्नलिखित शर्तें जारी की हैं.

  • आर्यन खान बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
  • आर्यन खान को स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
  • मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए इस पर कोई बयान ना दें.
  • किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क ना करें.
  • आर्यन खान को हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी में पेश होना होगा

गौरतलब है कि आर्यन खान बीते 26 दिन से मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर रोड जेल में बंद थे. आर्यन खान के वकील के मुकुल रोहतगी ने बृहस्पतिवा को बताया था कि आर्यन खान को शुक्रवार या फिर शनिवार को जरूर जेल से रिहा कर दिया जाएगा.

ये भी पढे़ं : आर्यन की जमानत पर बॉलीवुड ने दी प्रतिक्रिया, 'मन्नत' के बाहर जुटे फैंस

हैदराबाद : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी किया है. आर्यन खान को किसी भी वक्त जेल से रिहा किया जा सकता है. आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में पिछले 25 दिनों से मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर जेल में बंद हैं. बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी और आर्यन के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने का फैसला सुनाया था. आर्यन खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है.

-बॉम्बे हाईकोर्ट की आर्यन खान पर शर्तें-

क्रूज ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने के साथ निम्नलिखित शर्तें जारी की हैं.

  • आर्यन खान बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
  • आर्यन खान को स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
  • मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए इस पर कोई बयान ना दें.
  • किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क ना करें.
  • आर्यन खान को हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी में पेश होना होगा

गौरतलब है कि आर्यन खान बीते 26 दिन से मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर रोड जेल में बंद थे. आर्यन खान के वकील के मुकुल रोहतगी ने बृहस्पतिवा को बताया था कि आर्यन खान को शुक्रवार या फिर शनिवार को जरूर जेल से रिहा कर दिया जाएगा.

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