आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, अच्छी शिक्षा से युवाओं को बनाएं मजबूत
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जबलपुर के उपभोक्ता मंच ने कहा कि सरकारी नौकरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया कि पदोन्नति में कोटा मांगना मौलिक अधिकार नहीं है. उन्होने कहा कि आरक्षण देने की व्यवस्था लंबे समय तक रहने वाली नहीं हो सकती. उसे एक समय बाद रोकना ही होगा और यही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है. लेकिन राजनैतिक दल वोट की राजनीति के चलते इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, और रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए दबाव बना रहे हैं. उपभोक्ता मंच ने निर्णय लिया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है तो उस रिव्यू पिटीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उसे चुनौती दी जाएगी.